अब शनिवार शाम से लगेगा साप्ताहिक क‌र्फ्यू, बाकी दिन बाजार खुलेंगे

पंजाब सरकार के आदेश पर डीसी संगरूर रामवीर व बरनाला के डीसी तेजप्रताप सिंह फूलका द्वारा जिले में लागू क‌र्फ्यू में छूट देते हुए सभी जरूरी व गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानों व संस्थाओं को सोमवार से शनिवार शाम छह बजे तक खोलने की इजाजत दे दी है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 10 Jun 2021 07:49 AM (IST) Updated:Thu, 10 Jun 2021 07:49 AM (IST)
अब शनिवार शाम से लगेगा साप्ताहिक क‌र्फ्यू, बाकी दिन बाजार खुलेंगे
अब शनिवार शाम से लगेगा साप्ताहिक क‌र्फ्यू, बाकी दिन बाजार खुलेंगे

जागरण टीम, संगरूर-बरनाला

पंजाब सरकार के आदेश पर डीसी संगरूर रामवीर व बरनाला के डीसी तेजप्रताप सिंह फूलका द्वारा जिले में लागू क‌र्फ्यू में छूट देते हुए सभी जरूरी व गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानों व संस्थाओं को सोमवार से शनिवार शाम छह बजे तक खोलने की इजाजत दे दी है। वहीं आदेश दिए हैं कि जिले में रोजाना रात का क‌र्फ्यू शाम सात बजे से आगामी सुबह पांच बजे तक तथा साप्ताहिक क‌र्फ्यू शनिवार शाम सात बजे से सोमवार सुबह पांच बजे तक लागू रहेगा। इस दौरान मेडिकल सेवाएं छोड़कर बाकी आवाजाही बंद रहेगी।

आदेश मुताबिक बाहर से हवाई जहाज के जरिए आने वाले लोगों के लिए चौदह दिन पहले कोविड टीकाकरण का सर्टिफिकेट या 72 घंटे में करवाई आरटीपीसीआर रिपोर्ट लेकर आना जरूरी होगा। बस, टैक्सी व खुद के निजी वाहन पच्चास फीसदी समर्था से चल सकेंगे। स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। मेडिकल व नर्सिंग कॉलेज खोले जा सकेंगे। राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तरीय मुकाबले हेतु खेल व ट्रेनिग की जा सकेगी। माल व मल्टीप्लैक्स की दुकानों सहित दूसरी दुकानें शाम छह बजे तक खुल सकेंगी। रेस्टोरेट, होटल, ढाबों से समान घर लेजाया जा सकेगा। उक्त संस्थाएं रात नौं बजे तक होम डिलिवरी कर सकती हैं। निजी कार्यालय में पच्चास फीसदी स्टाफ काम करेगा, सरकारी कार्यालयों में गंभीर बीमारी वाले, दिव्यांग कर्मचारियों को छूट है। शादी व अंतिम संस्कार पर बीस व्यक्ति इक्टठे हो सकेंगे। बीस से अधिक इक्टठ करने पर प्रवानगी लेनी होगी। अंतिम संस्कार पर प्रवानगी से छूट रहेगी। सरकारी कार्यलय लोगों की समस्याएं वर्चुयल, ऑनलाइन तरीके से सुनेंगे। कार्यालय में पब्लिक डिलिग कम रखी जाए। कोविड नियमों की पालना करते हुए अस्पतालों, नर्सिंग होम, वैटनरी अस्पताल, लैबोरेटरीज, मेडिकल संस्थाओं व निजी तथा सरकारी क्षेत्र के दवाए बनाने व सप्र्लाइ करने वाली संस्थाओं की आवार्जाइ को दस्तावेज दिखाकर चलने की छूट है। दूध, डेयरी उत्पाद, सब्जियां व फल वालों को छूट है।र् इ कामरस, वस्तुओं की ढुर्लाइ, गांव व शहरों में निर्माण गतिविधियां की जा सकेगीं। मछली पालन से संबंधित सेवाएं जैसे मछली, मीट व फिश सीड पर पाबंदी नहीं है। खेतीबाड़ी, बागबानी, पशु पालन, वैटनरी से संबंधित सभी गतिविधियां जारी रहेंगी। वैक्सीनेशन कैंप, उत्पादन उद्योग की सेवाएं व मुलाजिमों के आने जाने पर छूट होगी। पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, र्आइटी टैलिकम्यूनिकेशन, इंटरनेट ब्राडकास्टिग, केबल सेवाएं, बिजली सेवाएं, कोल्ड व वेयरहाउस, बैंक, एटीएम व कैश वैनों को छूट रहेगी। यह आदेश 15 जून तक जारी रहेंगे। आदेश की उल्लंघना करने वालों पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की 51 से 60 धाराएं व 188 धारा के तहत कार्रर्वाइ की जाएगी।

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