धोखाधड़ी मामले में पूर्व पार्षद सहित चार लोगों को तीन-तीन वर्ष कैद

ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फ‌र्स्ट क्लास सुरेखा रानी की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में फैसला सुनाते हुए केस में नामजद पूर्व पार्षद मदन लाल मद्दी लखवीर सिंह भीम सैन सुरेश कुमार निवासी बरनाला को सरकारी वकील जगजीत सिंह कलसी की दलीलों से सहमत होते हुए तीन-तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 30 Jul 2021 03:42 PM (IST) Updated:Fri, 30 Jul 2021 03:42 PM (IST)
धोखाधड़ी मामले में पूर्व पार्षद सहित चार लोगों को तीन-तीन वर्ष कैद
धोखाधड़ी मामले में पूर्व पार्षद सहित चार लोगों को तीन-तीन वर्ष कैद

जागरण संवाददाता, बरनाला : ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फ‌र्स्ट क्लास सुरेखा रानी की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में फैसला सुनाते हुए केस में नामजद पूर्व पार्षद मदन लाल मद्दी, लखवीर सिंह, भीम सैन, सुरेश कुमार निवासी बरनाला को सरकारी वकील जगजीत सिंह कलसी की दलीलों से सहमत होते हुए तीन-तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है।

महिदर कौर पत्नी जतिदरजीत सिंह निवासी सेखां रोड बरनाला ने सुरेश कुमार निवासी बरनाला से एक लाख रुपये उधार पूर्व पार्षद मदन लाल मद्दी के माध्यम से लिए थे। पैसे देते समय उन्होंने महिदर कौर से तीन खाली चेक लिए थे व एक अष्टाम पर उसके हस्ताक्षर करवा लिए थे। कुछ समय बाद वह महिदर कौर को परेशान करने लग गए व बाद में महिदर कौर से पंचायती समझौता एक लाख 35 हजार रुपये में करवा दिया। उन्होंने खाली चेक तो वापस कर दिए कितु महिदर कौर के हस्ताक्षर वाली खाली अष्टाम वापस नहीं किया व एक अप्रैल 2010 को मकान के बैनामे के फर्जी लिखित करके अपने साथियों की गवाही डलवा ली। इसके बाद मकान के बैनामे के तौर पर फर्जी लिखित पर अब उसे बैनामे पर मकान की रजिस्ट्री करवाने व फर्जी लिखित दिखाकर दोगुनी रकम मांग रहा था। पुलिस ने महिदर कौर के बेटे गुरमीत सिंह के बयानों पर पूर्व पार्षद मदन लाल मद्दी, लखवीर सिंह, भीम सैन, सुरेश कुमार के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया था। अदालत में कार्रवाई के दौरान सरकारी वकील जगजीत सिंह कलसी की दलीलों से सहमत होते हुए पार्षद सहित चार लोगों को तीन-तीन वर्ष कैद की सजा सुनाई है।

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