दिव्यांग बच्चों ने स्किट के माध्यम से वोट डालने के लिए किया जागरूक

जिले में सहायक कमिश्नर कम नोडल अफसर स्वीप देवदर्शदीप सिंह के नेतृत्व में वोटर जागरूकता हेतु स्वीप गतिविधियां जारी हैं।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 14 Oct 2021 04:34 PM (IST) Updated:Thu, 14 Oct 2021 04:34 PM (IST)
दिव्यांग बच्चों ने स्किट के माध्यम से वोट डालने के लिए किया जागरूक
दिव्यांग बच्चों ने स्किट के माध्यम से वोट डालने के लिए किया जागरूक

संवाद सूत्र, बरनाला

जिले में सहायक कमिश्नर कम नोडल अफसर स्वीप देवदर्शदीप सिंह के नेतृत्व में वोटर जागरूकता हेतु स्वीप गतिविधियां जारी हैं।

जिला सामाजिक सुरक्षा अफसर डा. तेअवासप्रीत कौर ने बताया कि स्कूल फार डेफ पवन सेवा समिति बस स्टैंड रोड बरनाला में दिव्यांग बच्चों के स्वीप अधीन व आजादी का अमृत महोत्सव अधीन पोस्टर मेकिग मुकाबले करवाए गए। दिव्यांग बच्चों द्वारा आगामी चुनावों के मद्देनजर वोटरों को बिना किसी लालच के वोट के अधिकार का प्रयोग करने संबंधी विशेष सायन भाषा द्वारा स्किट पेश कर जागरूक किया गया।

जिला सामाजिक सुरक्षा अफसर डा. तेअवासप्रीत कौर की तरफ से वोट के अधिकार संबंधी बच्चों को विस्तार में जानकारी दी। स्कूल प्रिसिपल दीप्ति शर्मा, प्रवीन कुमार सिगला आदि उपस्थित थे। --------------------- 18 वर्ष की आयु का नागरिक वोट बनाने से वंचित न रहे जागरण संवाददाता, संगरूर

मुख्य चुनाव अफसर पंजाब चंडीगढ़ की हिदायत मुताबिक 1 जनवरी 2022 के आधार पर वोटर सूचियों की सरसरी सुर्धाइ का कार्य 1 नवंबर से 30 नवंबर तक किया जाना है। इस संबंधी डिप्टी कमिश्नर रामवीर ने बताया कि 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले नौजवान की वोट बनाने के लिए संबंधित आधिकारियों को आदेश जारी किए गए हैं। जिन व्यक्तियों की आयु 18 वर्ष पूरी हो गई है और अभी तक वोट नहीं बनी, वह अपनी वोट बनवाने के लिए फार्म नंबर 6, वोट कटवाने के लिए फार्म नंबर 7, वोटर कार्ड में किसी किस्म की दरुसती के लिए फार्म नंबर 8 और विधान सभा चुनाव हलके में एक बूथ से दूसरे बूथ में वोट शिफट करने के लिए फार्म नंबर 8 समेत दस्तावेज भरा जाए। उन्होंने बताया कि जिले के सभी बीएलओ द्वारा तारीख 6, 7, 20 और 21 नवंबर 2021 को प्रत्येक तरह के फार्मों के लिए विशेष कैंप भी लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि अधिक से अधिक नागरिकों को जागरूक किया जाए कि कोई भी योग्य व्यक्ति वोट बनाने से न रहे।

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