ध्वनि प्रदूषण वाले यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण पाबंदी रहेगी
जिला मजिस्ट्रेट तेजप्रताप सिंह फूलका ने धारा 144 के अधीन अधिकारों का उपयोग करते कहा कि जिले की हद में चलने वाली सरकारी व निजी बसों में अश्लील गाने चलाने पर पाबंदी होगी।
संवाद सहयोगी, बरनाला
जिला मजिस्ट्रेट तेजप्रताप सिंह फूलका ने धारा 144 के अधीन अधिकारों का उपयोग करते कहा कि जिले की हद में चलने वाली सरकारी व निजी बसों में अश्लील गाने चलाने पर पाबंदी होगी। जिले में अनाधिकृत ध्वनि प्रदूषण वाले यंत्रों के उपयोग पर पूर्ण पाबंदी के आदेश जारी किए हैं। मैरिज पैलेसों-धार्मिक स्थलों, सभ्याचारक-धार्मिक व अन्य समागमों में लाउड स्पीकरों, आरकेस्ट्रा व ध्वनि प्रदूषण करने वाले यंत्रों का प्रयोग नहीं किया जाएगा। इसके लिए एसडीएम से पहले प्रवानगी लेना अनिवार्य होगा। यह आदेश 25 अगस्त तक लागू रहेंगे। एक अन्य आदेश में एयरफोर्स की सुरक्षा के मद्देनजर एयरफोर्स स्टेशन बरनाला के एक हजार मीटर के घेरे में पड़ते समूह मैरिज पैलेसों व खेल मैदानों में आर्म्ड पर्सन, पैरा मोटर्स, गुब्बारे उड़ाने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी होगी।