डीसी ने धारा 144 तहत आदेश जारी किए, बोर करवाने के लिए लेनी होगी अनुमति
डीसी तेजप्रताप सिंह फूलका ने धारा 144 तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर पाबंदी लगाई।
संवाद सहयोगी, बरनाला :
डीसी तेजप्रताप सिंह फूलका ने धारा 144 तहत अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए जिले की हद में जमीन मालिकों को बोर करवाने के लिए 15 दिन पहले एडीसी डी से लिखित मंजूरी लेने के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि बोर लगाने वाली जगह के नजदीक संबंधित मालिक द्वारा एजेंसी का पता व अपना पता साइन बोर्ड पर लगवाना जरूरी होगा व बोर वाली जगह पर कंटीली तार या कोई बेरीकेड लगाना जरूरी होगा। यदि पंप मरम्मत करनी हो तो बोर खुला न छोड़ा जाए। बोर के निर्माण के बाद उसके मुंह पर जमीन के स्तर से उपर-नीचे सीमेंट व कंकरीट का निश्चित प्लेटफार्म बनाया जाए। डीडीपीओ जिले के समूह बोर-कुएं की सूचना सरपंचों से एकत्रित करके दफ्तर में तैयार रखेंगे। यह आदेश 25 अगस्त तक लागू रहेंगे।
एक अन्य आदेश तहत डिप्टी कमिश्नर ने साइबर कैफे मालिकों को आदेश जारी करते हिदायत की है कि अंजान व्यक्ति को बिना पहचान पत्र के साइबर कैफे, एसटीडी व पीसीओ आदि उपयोग की इजाजत न दी जाए। हर व्यक्ति का रिकार्ड रखने के लिए विशेष रजिस्टर लगाया जाए। एक्टिविटी सर्वर का मुख्य सर्वर में रिकार्ड कम से कम छह माह के लिए रखा जाए। किसी पर भी शक होने पर तुरंत पुलिस को सूचित किया जाए।
एक अन्य आदेश में डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि जिले की हद में कोई भी व्यक्ति सड़क, रास्ते व जमीन पर अवैध कब्जा नहीं करेगा। आदेश की उल्लंघना करने पर धारा 188 तहत पुलिस कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने हिदायत की कि जिले में पोल्ट्री फार्मों, राइस शैलरों, भट्ठों व अन्य लघु उद्योगों के मालिक व घरेलू नौकर रखने वाले अपने अधीन कार्यरत व्यक्तियों का नाम, पता, तीन फोटो अपने घरों में रजिस्टर लगाकर रखें व उनकी सभी रिश्तेदारियों के पते लिखकर रखें व नौकर के वेतन में से 100-200 रुपये का मनी आर्डर उसके नजदीकी रिश्तेदार के पते पर भेजें। मनी आर्डर पहुंचने के उपरांत रसीद की फोटो कापी को अपने कब्जे में रखें। इसी तरह मकान मालिक भी अपने मकान में रखे जाने वाले किराएदारों का पूरा विवरण संबंधित थाने-पुलिस चौकी में दर्ज करवाएं। यह आदेश 25 अगस्त 2021 तक लागू रहेंगे। इसी तरह गुटका, पान मसाला व अन्य नशीले पदार्थों को हुक्का बार, होटल-रेस्टोरेंट आदि में आने वाले ग्राहकों को बेचने, सर्व करने व हुक्का बार चलाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इसी तरह जिले की सीमा में जलूस निकालने, नारे लगाने, भड़काऊ प्रचार करने, परीक्षा केंद्रों के बाहर पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्टे होने, गंडासे, तेजधार हथियार, कुल्हाड़ी, विस्फोटक सामग्री व अन्य घातक हथियारों को सार्वजनिक स्थानों पर ले जाने व चलाने पर पूर्ण पाबंदी होगी।