हेयर सैलून खोलने के आदेश जारी

डिप्टी कमिश्नर तेजप्रताप सिंह बरनाला द्वारा विगत दिनों जारी किए दुकानें खोलने संबंधी आदेशों के तहत ग्रुप ए में ही हेयर सैलून की दुकानें हर सोमवार व शुक्रवार के अलावा माह की एक तारीख से लेकर 15 तारीख के दौरान आने वाले बुधवार को सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक खोलने की प्रवानगी दी गई है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 12 May 2021 04:19 PM (IST) Updated:Wed, 12 May 2021 04:19 PM (IST)
हेयर सैलून खोलने के आदेश जारी
हेयर सैलून खोलने के आदेश जारी

संवाद सहयोगी, बरनाला

डिप्टी कमिश्नर तेजप्रताप सिंह बरनाला द्वारा विगत दिनों जारी किए दुकानें खोलने संबंधी आदेशों के तहत ग्रुप ए में ही हेयर सैलून की दुकानें हर सोमवार व शुक्रवार के अलावा माह की एक तारीख से लेकर 15 तारीख के दौरान आने वाले बुधवार को सुबह सात बजे से दोपहर तीन बजे तक खोलने की प्रवानगी दी गई है। डिप्टी कमिश्नर ने बताया कि हेयर सैलून में कार्य करने वाले समूह वर्करों को मुंह पर मास्क लगाने, दस्ताने पहनने व उपयोग किए जाने वाले सभी उपकरणों को बार-बार सैनिटाइज करना जरूरी होगा। किसी भी एक समय दुकान में केवल दो ग्राहक ही दाखिल हो सकेंगे। स्पा-मसाज सेंटर खोलने की आज्ञा नहीं होगी।

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