डीसी के नाम पर ठगी करने के आरोपित इंस्पेक्टर की जमानत रद
डिप्टी कमिश्नर बरनाला तेजप्रताप सिंह फूलका से कार्य करवाकर देने के नाम पर एक लाख रुपये का महंगा मोबाइल फोन लेने के केस में नामजद थाना सिटी-वन बरनाला के पूर्व एसएचओ इंस्पेक्टर रूपिदरपाल सिंह बेदी की अग्रिम जमानत अदालत ने रद कर दी है।
जसपाल जस्सी, बरनाला
डिप्टी कमिश्नर बरनाला तेजप्रताप सिंह फूलका से कार्य करवाकर देने के नाम पर एक लाख रुपये का महंगा मोबाइल फोन लेने के केस में नामजद थाना सिटी-वन बरनाला के पूर्व एसएचओ इंस्पेक्टर रूपिदरपाल सिंह बेदी की अग्रिम जमानत अदालत ने रद कर दी है। शिकायतकर्ता महंत रामेश्वर दास निवासी गांव मूंम जिला बरनाला की ओर से एडिशनल सेशन जज बरजिदरपाल सिंह की अदालत में पेश हुए एडवोकेट दीपक राय जिदल ने अदालत को बताया कि इंस्पेक्टर रूपिदरपाल सिंह बेदी की हिरासती पूछताछ के बिना केस की जांच अधूरी रह जाएगी। नामजद आरोपित के वकील ने केस को झूठा बताते कहा कि गिरफ्तारी पर रोक लगाने के बाद इंस्पेक्टर रूपिदरपाल सिंह बेदी जांच में शामिल होकर जांच अधिकारी को जांच में सहयोग देने को पाबंद रहेगा।
माननीय जज बरजिदरपाल सिंह ने शिकायतकर्ता के वकील की दलीलों से सहमत होते हुए अग्रिम जमानत को रद कर दिया।
गौर हो कि आरोपित इंस्पेक्टर रूपिदरपाल सिंह बेदी ने महंत रामेश्वर दास की जमीन के केस का फैसला महंत के पक्ष में करवाने के लिए डीसी तेज प्रताप सिंह फूलका के बेटे के जन्मदिन पर एक लाख 2 हजार रुपये का महंगा मोबाइल फोन ले लिया था। मामला सामने आने पर उसने 50 हजार रुपये वापस कर दिए थे। 52 हजार रुपये देने में टालमटोल कर रहा था। यह मामला महंत रामेश्वर दास ने लिखित शिकायत के माध्यम से डीसी बरनाला के ध्यानहित किया। जिसकी जांच एसडीएम बरनाला वरजीत सिंह वालिया (आइएएस) ने करके इंस्पेक्टर रूपिदरपाल सिंह बेदी के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश जारी किए थे।