उपभोक्ता फोरम ने 7400 रुपये वापिस करने के दिए आदेश
बरनाला उपभोक्ता फोरम ने शिकायत मामले में 30 दिन में 7400 रुपए वापिस करने के आदेश दिए हैं।
जागरण संवाददाता, बरनाला :
उपभोक्ता फोरम बरनाला द्वारा गोवीवो कंपनी के खिलाफ शिकायत मामले में 30 दिन में 7400 रुपए वापिस करने के आदेश दिए हैं। पीड़ित हरप्रीत सिंह संधू पुत्र हरदयाल सिंह निवासी नामदेव नगर गली नंबर-2 बरनाला ने 23 जुलाई 2019 को उपभोक्ता फोरम बरनाला में शिकायत दर्ज करवाई की उसने गोवीवो कंपनी के जरिए मंडी हिमाचल प्रदेश में एक होटल 28 जून व 29 जून के लिए बुक करवाया था, परंतु इसका भुगतान देने के बाद भी जब होटल पहुंचा तो वहां पर उसकी बुकिग ना होने के बारे में पता चला। इस मामले पर जब उसने गोवीवो कंपनी से संपर्क किया, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। जिससे उसे मजबूरन उपभोक्ता फोरम में शिकायत करनी पड़ी। हरप्रीत ने बताया कि उपभोक्ता फोर्म गोवीवो कंपनी को पेश होने के लिए आदेश पर उसने बुकिग करवाने के बाद कोई जिम्मेदारी नहीं होने का जवाब दिया था। जिसके बाद दोनों पक्षों की दलील सुनकर उपभोक्ता फोरम के प्रधान कुलजीत सिंह, सदस्य तेजिदर सिंह भंगू व मनीषा की टीम द्वारा गोविवो कंपनी को पीड़ित को बुकिग के 2400 रुपया व 5000 रुपया मानसिक परेशानी के लिए देने के आदेश दिए।