बरनाला के बाजारों में दिन के समय बड़े वाहनों की एंट्री पर रोक
जिला मजिस्ट्रेट तेजप्रताप सिंह फूलका ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते कहा कि दुकानदारों द्वारा दुकानों से सामान बाहर बढ़ाकर रखा जा रहा है।
संवाद सहयोगी, बरनाला
जिला मजिस्ट्रेट तेजप्रताप सिंह फूलका ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते कहा कि दुकानदारों द्वारा दुकानों से सामान बाहर बढ़ाकर रखा जा रहा है। ट्रैक्टर-ट्रालियां, टेंपो, टाटा-407, हैवी ट्रकों आदि के माध्यम से सामान की लोडिग-अनलोडिग भी की जाती है जिससे आवाजाही में विघ्न पड़ता है व ट्रैफिक जाम हो जाता है। दुकानदारों द्वारा शहर के सदर बाजार, फरवाही बाजार, हंडियाया बाजार व कच्चा कालेज रोड-पक्का कालेज रोड पर किसी तरह का सामान अपनी मालकी की हद से बाहर न रखा जाए। सदर बाजार में किसी भी किस्म का फोर व्हीलर दाखिल न किया जाए व बाजार में दाखिल होने से पहले फोर-व्हीलर की पार्किंग रेलवे स्टेशन की पार्किंग में की जाए। सभी बाजारों में लोडिग वाहन, ट्रैक्टर-ट्रालियां, टेंपो आदि के दाखिल होने का समय रात्रि 10 बजे से सुबह छह बजे तक होगा। दिन के समय इन वाहनों के दाखिले पर पाबंदी होगी। यह आदेश 18 अक्टूबर तक लागू रहेंगे।