डीसी ने प्लास्टिक बैग पर लगाई पाबंदी

राज्य में पंजाब प्लास्टिक कैरी बैग्ज कंट्रोल एक्ट के तहत प्लास्टिक के लिफाफों का उपयोग करने पर मुकम्मल पाबंदी है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 06 May 2021 11:48 PM (IST) Updated:Thu, 06 May 2021 11:48 PM (IST)
डीसी ने प्लास्टिक बैग पर लगाई पाबंदी
डीसी ने प्लास्टिक बैग पर लगाई पाबंदी

जागरण संवाददाता, बरनाला

राज्य में पंजाब प्लास्टिक कैरी बैग्ज कंट्रोल एक्ट के तहत प्लास्टिक के लिफाफों का उपयोग करने पर मुकम्मल पाबंदी है। इस एक्ट तहत डिप्टी कमिश्नर तेजप्रताप सिंह फूलका ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए जिले में प्लास्टिक के लिफाफे बनाने, स्टोर करने, बेचने पर पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई है। इसी तरह डीसी ने जिले की हद से गुजरती छोटी-बड़ी नदियों, नहरों, छप्पड़ों आदि किसी भी स्थान पर आम जनता के नहाने व तैरने की पूर्ण तौर पर पाबंदी लगाई है। जरूरत के समय प्रशासन की मदद करने वाले गोताखोरों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि गर्मी से बचने के लिए कई बार बच्चे, युवक आदि नहर में नहाने चले जाते हैं व नहर के तेज बहाव के कारण किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं। जिसके मद्देनजर यह पाबंदी लागू की गई है। यह आदेश छह जुलाई तक लागू रहेंगे।

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