बीआइएस से प्रमाणित सर्टिफिकेट नहीं था, पानी की पैकिंग करने वाले पांच यूनिट सील

फूड सेफ्टी विभाग ने बुधवार को जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पानी की पैकिग करने वाले पांच यूनिटों पर तालाबंदी की है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 22 Apr 2021 09:30 AM (IST) Updated:Thu, 22 Apr 2021 09:30 AM (IST)
बीआइएस से प्रमाणित सर्टिफिकेट नहीं था, पानी की पैकिंग करने वाले पांच यूनिट सील
बीआइएस से प्रमाणित सर्टिफिकेट नहीं था, पानी की पैकिंग करने वाले पांच यूनिट सील

जागरण संवाददाता, अमृतसर: फूड सेफ्टी विभाग ने बुधवार को जिले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पानी की पैकिग करने वाले पांच यूनिटों पर तालाबंदी की है। इन यूनिटों में बीआइएस से प्रमाणित सर्टिफिकेट नहीं था, न ही इन्होंने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत लाइसेंस लिया था। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डा. इंद्रमोहन गुप्ता की अगुवाई में विभाग की टीमों ने झब्बाल रोड, मोहकमपुरा, कोट खालसा, अजनाला व छेहरटा में छापामारी कर इन यूनिटस को सील कर दिया। डा. इंद्रमोहन के अनुसार पानी का यूनिट स्थापित करने के लिए बीआईएस यानी ब्यूरो आफ इंडियन स्टैंडर्ड अथारिटी से सर्टिफिकेट प्राप्त करना अनिवार्य होता है। साथ ही फूड सेफ्टी विभाग से लाइसेंस भी जरूरी है। इसके बगैर पानी के यूनिट संचालित नहीं किए जा सकते। बहरहाल इन यूनिटस को बंद कर दिया गया है। यूनिट्स संचालक फूड सेफ्टी विभाग को बीआईएस व फूड सेफ्टी का लाइसेंस दिखाएंगे, इसके बाद इन यूनिट्स को शुरू कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आनलाइन है। डा. इंद्रमोहन ने कहा कि शहर में जितने भी पानी के यूनिट अवैध ढंग से चल रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मिलावटी खाद्य पदार्थो पर रोक की मांग

छेहरटा में शिवसेना पंजाब के अध्यक्ष संजीव भास्कर ने कहा कि बाजार में बिक रहे खाद्य पदार्थो में मिलावटखोरी बढ़ गई है। जनता को मिलावटखोरों के चंगुल से बचाने के लिए सेहत विभाग को अभियान छेड़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि दुकानदार मिलावटी सामान बेच कर लोगों की सेहत से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने सेहत विभाग के वरीय अधिकारियों से अपील की है कि वह मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगाए।

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