ओटीएस स्कीम में दो हजार रुपये फीस होगी एडस्टेबल

पावरकाम मैनेजमेंट ने पेंडिग बिजली बिलों की वसूली के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना शुरू की है

By JagranEdited By: Publish:Sun, 16 May 2021 07:06 PM (IST) Updated:Sun, 16 May 2021 07:06 PM (IST)
ओटीएस स्कीम में दो हजार रुपये फीस होगी एडस्टेबल
ओटीएस स्कीम में दो हजार रुपये फीस होगी एडस्टेबल

हरदीप रंधावा, अमृतसर :

पावरकाम मैनेजमेंट ने डिफाल्टरों की तरफ पेंडिग बिजली बिलों के रूप में फंसे लाखों रुपये वसूली के लिए वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) योजना शुरू की है। इस योजना में (सरकारी व गैर सरकारी) उपभोक्ताओं को शामिल किया है, ताकि सभी को ओटीएस लाभ मिल सके।

सिटी सर्किल की बात करें, तो उसमें आज तक 232 लाख रुपये डिफाल्टिंग राशि के रूप में पेंडिग है, जिसमें 119 लाख रुपये सरकारी कार्यालयों और 110 लाख रुपये रिकवरेबल है और बाकी के कोर्ट केस चल रहे हैं।

छह फीसद मिलेगा छूट

सिटी सर्किल के सुपरीटेंडेंट इंजीनियर (एसई) जतिदर सिंह ने बताया कि 31 दिसंबर 2020 तक पेंडिग बिजली के बिलों वाले उपभोक्ताओं के लिए ओटीएस स्कीम शुरू की गई है। इसके तहत जुर्माने में छूट देने का फैसला किया गया है, जिससे उपभोक्ताओं को छह फीसद राहत होगी। उन्होंने कहा कि उक्त स्कीम का लाभ लेने के लिए प्रति आवेदन के हिसाब से दो हजार रुपये फीस के रूप में पहले जमा करवाना होगा, ताकि डिफाल्टर उपभोक्ताओं को छह फीसद तक जुर्माने में छूट मिल सके।

दस से बीस लाख के केसों में गठित हुई कमेटियां

सिटी सर्किल के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर (एसई) जतिदर सिंह ने बताया कि दस लाख तक के बिजली बिलों के केस निपटाने के मकसद से एक्सईएन के साथ-साथ अकाउंट आफ्सि सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सेल (एओसीपी) के अधिकारी के साथ-साथ दस से बीस लाख रुपये के केसों में एसई व डिप्टी चीफ अकाउंट आफिसर की दो सदस्यों वाली कमेटी गठित हुई है। ओटीएस के केसों का निपटारा करने के लिए गठित कमेटियां केस को एक ही बार विचार करेंगी। उन्होंने कहा कि फीस के रूप में पहले जमा करवाए गए दो हजार रुपये डिफाल्टिग राशि में एडजस्ट हो जाएगा और केस की सुनवाई के बाद जारी नोटिस के मुताबिक बिजली बिल न जमा की गई तो यह उक्त फीस जब्त कर ली जाएगी। साथ ही ओटीएस का लाभ भी नहीं मिलेगा।

कैश काउंटर पर जमा होगी फीस

एसई जतिदर सिंह ने बताया कि अप्रैल से शुरू हुई वन टाइम सेटलमेंट (ओटीएस) स्कीम का लाभ लेने के लिए आज तक नगर निगम कार्यालय से चार आवेदन ही आए हैं, जोकि विचाराधीन हैं। उन्होंने बताया कि उक्त स्कीम का लाभ लेने के लिए उपभोक्ता को बिजली घर में आकर संबंधित अधिकारी को मिलकर विभागीय कैश काउंटर पर अपनी फीस के रूप में दो हजार रुपये जमा करवाने होंगे।

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