तुली मेडिकोज के मालिक को दो साल कैद, छह लाख का करना होगा भुगतान

न्यायाधीश सुपिदर सिंह ने तुली मेडिकोज कंपनी के मालिक अशोक तुली को दो साल की सजा और छह लाख रुपये का भुगतान करने की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 24 Nov 2021 11:30 PM (IST) Updated:Thu, 25 Nov 2021 03:00 AM (IST)
तुली मेडिकोज के मालिक  को दो साल कैद, छह लाख का करना होगा भुगतान
तुली मेडिकोज के मालिक को दो साल कैद, छह लाख का करना होगा भुगतान

जासं, अमृतसर: न्यायाधीश सुपिदर सिंह ने तुली मेडिकोज कंपनी के मालिक अशोक तुली को दो साल की सजा और छह लाख रुपये का भुगतान करने की सजा सुनाई है। इसकी के साथ दोषी के भाई व तुली लैबारेट्री के मालिक दलीप तुली पर आरोप साबित नहीं होने पर बरी भी कर दिया है।

दलीप तुली के केस की पैरवी कर रहे वकील मनीष बजाज और माणिक बजाज ने बताया कि इस केस में पीसीएस अफसर राजमनदीप कौर, ड्रग कंट्रोलर नवदीप संधू और एएसआइ राजेश कुमार की गवाही भी करवाई गई थी। उन्होंने बताया कि याचि अमित बांसल ने साल 2015 में कोर्ट के साथ-साथ पुलिस कमिश्नर को भी दोनों भाइयों के खिलाफ पैसे वसूलने को लेकर शिकायतें की गई थी लेकिन दोनों शिकायतों के तथ्य आपस में मेल नहीं खा रहे थे। कोर्ट ने फैसला सुनाते समय इन शिकायतों के तथ्यों पर भी गौर किया है।

रेस कोर्स रोड निवासी अमित बांसल ने कोर्ट में दायर की गई में बताया था कि उन्होंने तुली मेडिकोज के मालिक अशोक तुली और तुली लैब के मालिक दलीप तुली से कुल आठ लाख रुपये वसूल करने हैं। दोनों भाइयों ने उनसे फ्रेंडली लोन लिया था और वह (शिकायतकर्ता) कपड़े का कारोबार करते हैं। इसकी एवज में दोनों भाइयों ने उन्हें छह लाख और दो लाख रुपये के दो चेक दिए थे। पैसों की भरपाई नहीं होने पर उन्होंने मार्च 2015 में दोनों के खिलाफ दो केस दायर किए थे। इसके साथ ही अमित बांसल ने पैसों की वसूली के लिए एक शिकायत 13 अप्रैल 2015 को पुलिस कमिश्नर कार्यालय भी दी थी। दलीप तुली ने खुद को बेकसूर साबित करने के लिए वैट, जीएसटी के सर्टिफिकेट के अलावा बैंक का रिकार्ड भी कोर्ट में पेश किया था।

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