जीएसटी में हेराफेरी से जुर्माना, मुकदमा व कारावास का है प्रावधान
इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंटस आफ इंडिया (आइसीएआइ) की ब्रांच अमृतसर गुड्स सर्विस टैक्स (जीएसटी) के विषय आधारित बारह वेबिनार आयोजित करवाने का बीड़ा उठाया है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर: नार्दर्न इंडिया रिजनल कौंसिल (एनआइआरसी) के सहयोग से इंस्टीटयूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंटस आफ इंडिया (आइसीएआइ) की ब्रांच अमृतसर गुड्स सर्विस टैक्स (जीएसटी) के विषय आधारित बारह वेबिनार आयोजित करवाने का बीड़ा उठाया है। इसके तहत शनिवार को तीसरा वेबिनार करवाया गया।
ब्रांच के चेयरमैन चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) जतिदर वांसिल ने बताया कि वेबिनार में सीए जतिन क्रिस्टोफर ने जुड़कर जीएसटी में हेरा फेरी करने वाले लोगों को जुर्माने सहित मुकदमे व कारावास होने की संबंधी जानकारी मुहैया करवाई। उन्होंने कहा कि जीएसटी में हेरा-फेरी करने वाले लोगों को सौ से लेकर पांच सौ फीसद जुर्माना होने के साथ-साथ आरोपितों पर मुकदमा दर्ज करके कारावास में डाला जा सकता है। वेबिनार में देश भर के विभिन्न हिस्सों से लगभग 1500 लोगों के साथ आइसीएआइ के वाइस चेयरमैन सीए शशिपाल, सेक्रेटरी सुमित जेटली, निकासा के चेयरमैन इकबाल सिंह ग्रोवर व एग्जीक्यूटिव मेंबर संजय अरोड़ा विशेष तौर पर जुड़े। उन्होंने बताया कि वेबिनार में विषय की बारीकियों को सुनने के बाद सभी सीए और वकील श्रोताओं ने एक दूसरे के साथ जीएसटी की धाराओं व रूलों पर विचार विमर्श भी किया गया। इस मौके पर सीए विनम्र गुप्ता, सीए गौरव गुप्ता, सीए विदित वकुंठ वांसिल, सीए लखविदर सिंह भाटिया, सीए भावेश महाजन, सीए महेश अरोड़ा आदि मौजूद थे।