प्लाट पर साढे़ छह लाख का कर्ज ले नहीं लौटाई रकम, केस

घर बनाने के लिए प्लाट पर साढे़ छह लाख रुपये का बैंक से कर्ज ले वापस न लौटाने के आरोप में पुलिस थाना ब्यास द्वारा एक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया ह

By JagranEdited By: Publish:Tue, 24 Aug 2021 06:42 PM (IST) Updated:Tue, 24 Aug 2021 06:42 PM (IST)
प्लाट पर साढे़ छह लाख का कर्ज ले नहीं लौटाई रकम, केस
प्लाट पर साढे़ छह लाख का कर्ज ले नहीं लौटाई रकम, केस

संवाद सहयोगी, अजनाला :

घर बनाने के लिए प्लाट पर साढे़ छह लाख रुपये का बैंक से कर्ज ले वापस न लौटाने के आरोप में पुलिस थाना ब्यास द्वारा एक व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी व अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आरोपित व्यक्ति की पहचान ब्यास के बाबा सावन सिंह नगर निवासी कमलजीत सिंह के रूप में बताई गई है।

पंजाब ग्रामीण बैंक ब्यास के ब्रांच मैनेजर रोमिल अनेजा ने पुलिस जिला देहाती के उच्चाधिकारियों को दी शिकायत में बताया कि वर्ष 2019 में कमलजीत सिंह ने अपने प्लाट की रजिस्ट्री बैंक के पास गिरवी रख कर घर बनाने के लिए 6.50 लाख रुपये का कर्ज लिया था, जिसने पैसे लेकर घर तो बना लिया लेकिन बैंक का कर्ज वापस नहीं किया। उलटा धोखे से घर किसी और को बेच दिया। थाना ब्यास के जांच अधिकारी एएसआइ बलकार सिंह ने बताया कि उच्चाधिकारियों की जांच के बाद कमलजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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