सरकारी जमीन पर खेती करने वाले छोटे किसानों को होगी अलाटमेंट : डीसी
दस साल या इससे ज्यादा समय से सरकारी जमीन पर खेती करने वाले छोटे किसानों को सरकार ने अलाटमेंट करने फैसला लिया है।
जासं, अमृतसर : दस साल या इससे ज्यादा समय से सरकारी जमीन पर खेती करने वाले छोटे किसानों को सरकार ने अलाटमेंट करने फैसला लिया है। जमीन की अलाटमेंट के लिए संबंधित उपमंडल मजिस्ट्रेट के पास रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी होगा। आवेदनकर्ताओं को एक्ट के मुताबिक निर्धारित भुगतान के बाद जमीन अलाट कर दी जाएगी। यह जानकारी डीसी गुरप्रीत सिंह खैहरा ने दी। उन्होंने बताया कि जिन किसानों के पास जमीन नहीं या छोटे किसानों की भलाई के लिए दि पंजाब अलाटमेंट आफ स्टेट गवर्नमेंट लैंड एक्ट 2021 को लागू किया गया है। जिसके मुताबिक ऐसे किसान जमीन की अलाटमेंट के लिए एप्लीकेशन दे सकते है। आवेदनकर्ताओं को अपनी एप्लीकेशन के साथ बीजाई संबंधी माल रिकार्ड की कापी सहित 100 रुपये की फीस अदा करके एसडीएम के पास जमा करवाई जा सकती है। इस संबंधी राज्य सरकार की वेबसाइट पर भी सारी जानकारी ली जा सकती है।