महिला बोली, चौकी इंचार्ज ने एएफएसओ शिव खन्ना का नाम बोलने के लिए दबाव डाला था
फूड सप्लाई विभाग के एएफएसओ मोहनजीत सिंह को थप्पड़ मारने वाली महिला परविदर कौर ने पंजाब पुलिस पर धक्केशाही का आरोप लगाया है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर: फूड सप्लाई विभाग के एएफएसओ मोहनजीत सिंह को थप्पड़ मारने वाली महिला परविदर कौर ने पंजाब पुलिस पर धक्केशाही का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि पुलिस चौकी गवाल मंडी के इंचार्ज सुशील कुमार ने उनसे जबरन एएफएसओ शिव खन्ना का नाम बोलने के लिए दबाव डाला था। जब उन्हें पुलिस घर से लेकर गई थी उसके बाद शहर के एक बड़े नेता के भाई ने भी उन्हें फोन किया और कहा कि एएफएसओ शिव खन्ना का नाम ले लो तो उन्हें केस से बाहर निकाल दिया जाएगा। महिला का आरोप है कि पुलिस ने उन पर राजनीतिक दबाव के चलते केस दर्ज किया है। उनका कहना है कि उन्होंने एएफएसओ को थप्पड़ मारे है, यह कबूल कर रही है, लेकिन यह थप्पड़ उसे उनकी करतूत के कारण मारे हैं क्योंकि उसने उसके साथ छेड़छाड़ की थी। पुलिस ने इस मामले में शिव खन्ना पर केस दर्ज किया हुआ है और उनका मोबाइल भी स्विच आफ आ रहा है। रानी का बाद के व्यक्ति ने शिकायत करने की बात कही थी
महिला का कहना है कि उसे रानी का बाग के एक व्यक्ति ने शिकायत करने की बात कही थी। वह जब विभाग के दफ्तर पहुंची थी तो एक युवक ने इस व्यक्ति से मिलने के लिए कहा था। वह उससे मिली तो उसने उसका सारा पता नोट किया और उसने एएफएसओ मोहनजीत सिंह की शिकायत करने के लिए कहा। उल्लेखनीय है कि यह रानी का बाग का निवासी व्यक्ति न तो सरकारी मुलाजिम है और न ही कोई अधिकारी। कुछ वर्ष पहले सरकारी अनाज के पकड़े गए 50 के ट्रकों के मामले में भी बिट्टू भिट्टेवड्ड का नाम सामने आ चुका है। ऐसे बड़े केस सामने आने के बावजूद दफ्तर में ऐसे लोग बेखौफ होकर अपना दबदबा बनाए बैठे हैं। लगाए आरोप बेबुनियाद : एएफएसओ
एएफएसओ मोहनजीत सिंह का कहना है कि उस पर लगाए आरोप बेबुनियाद है। अगर उससे छेड़छाड़ की थी तो उसने पहले शिकायत क्यो नहीं की। पुलिस ने उस पर मामला भी दर्ज कर लिया है और पूछताछ के बाद उसने एक अधिकारी का नाम भी लिया है, जिसने इस घटना को अंजाम दिया था। महिला को कोर्ट में पेश करने के बाद दोबारा नहीं मिला : चौकी इंचार्ज
चौंकी इंचार्ज सुशील कुमार का कहना है कि महिला खुद डिप्रेशन में है। उसने जब उसे गिरफ्तार किया था तो उसे कोर्ट में पेश किया गया था। पहले दिन कोर्ट में पेश करने के बाद वह उसे दोबारा मिला तक भी नहीं। अगर उसके साथ कोई फोन पर बात भी हुई है तो उसकी काल डिटेल निकलवाई जा सकती है। अब उस पर मामला दर्ज हो चुका है तो वह कुछ भी आरोप लगा सकती है। उस पर लगाए आरोप बेबुनियाद है।