रात 11 बजे तक खुलेंगे रेस्टोरेंट और पब-बार
शहर में रेस्टोरेंट और पब-बार रात 11.30 बजे तक खोले जा सकेंगे जबकि शराब की दुकानें रात 11 बजे तक ही खुलेंगे।
जासं, अमृतसर: कार्यकारी मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जगमोहन सिंह ने आदेश जारी कर कहा है कि शहर में रेस्टोरेंट और पब-बार रात 11.30 बजे तक खोले जा सकेंगे, जबकि शराब की दुकानें रात 11 बजे तक ही खुलेंगे। सीआरपीसी 1973 की धारा-144 के तहत मिले अधिकारों का प्रयोग करते हुए उन्होंने उक्त आदेश जारी किए हैं। आदेश एक अगस्त 2020 तक जारी रहेंगे।