रोष रैलियां व धरने-प्रदर्शन पर डीसीपी ने लगाई रोक

धारा-144 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के गांवों व कस्बों में पांच या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 12 Aug 2020 11:28 PM (IST) Updated:Thu, 13 Aug 2020 06:11 AM (IST)
रोष रैलियां व धरने-प्रदर्शन पर डीसीपी ने लगाई रोक
रोष रैलियां व धरने-प्रदर्शन पर डीसीपी ने लगाई रोक

जागरण संवाददाता, अमृतसर: कार्यकारी मजिस्ट्रेट-कम-डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जगमोहन सिंह ने धारा-144 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र के गांवों व कस्बों में पांच या इससे ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। बुधवार को जारी आदेशों में उन्होंने रोष रैलियां करने, धरने देने, बैठकें करने, नारेबाजी करने तथा प्रदर्शन करने को गैर कानूनी बताते हुए इस पर रोक लगा दी है। ये आदेश सात अक्टूबर 2020 तक प्रभावी रहेंगे।

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