ओमिक्रान वैरिएंट से घबराने की नहीं, सचेत रहने की जरूरत : उपमुख्यमंत्री

वैश्विक स्तर पर परेशानी का सबब बने कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रान से घबराने की नहीं बल्कि सचेत रहने की जरूरत है।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 05 Dec 2021 07:21 PM (IST) Updated:Sun, 05 Dec 2021 07:23 PM (IST)
ओमिक्रान वैरिएंट से घबराने की नहीं, सचेत रहने की जरूरत : उपमुख्यमंत्री
ओमिक्रान वैरिएंट से घबराने की नहीं, सचेत रहने की जरूरत : उपमुख्यमंत्री

जागरण संवाददाता, अमृतसर : वैश्विक स्तर पर परेशानी का सबब बने कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रान से घबराने की नहीं, बल्कि सचेत रहने की जरूरत है। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कर हम इस वायरस से बच सकते हैं। यह बात उपमुख्यमंत्री ओमप्रकाश सोनी ने वार्ड नंबर 68 में दो करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क के निर्माण का शुभारंभ करते हुए कही। सोनी ने कहा कि इस सड़क पर गंदा नाला था, जिसे ढक दिया गया है। सड़क के साथ सीवरेज भी डाला जा रहा है। सड़क के आसपास लाइटें लगाई जाएंगी। सोनी ने बंगला कालोनी की धर्मशाला के लिए चार लाख रुपये और बाबा झूले लाल हाल के नवीनीकरण के लिए एक लाख रुपये का चेक भेंट किया। सोनी ने युवाओं को खेल किट भी बांटी और कहा कि नौजवान अपनी ऊर्जा खेलों की तरफ लगाएं।

सोनी ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल पंजाब के लोगों से जो वादे कर रहे हैं, उसे पंजाब सरकार पूरा कर चुकी है। हमारी सरकार ने पहले ही बुढ़ापा पेंशन की राशि बढ़ाकर 1500 रुपये प्रति माह, दो किलोवाट तक बिजली के बकाये माफ, आशीर्वाद शगुन स्कीम की राशि को बढ़ाकर 51 हजार रुपये, कुशल कामगारों के मेहनताने में वृद्धि और तीन रुपये प्रति यूनिट बिजली सस्ती करके लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। इस अवसर पर निगम कमिश्नर संदीप ऋषि, पार्षद विकास सोनी, ताहिर शाह, परमजीत सिंह चोपड़ा, रविकांत, एक्सईएन संदीप सिंह, अश्वनी कुमार, बाबा सलीम पहलवान, रामपाल, युद्धवीर आदि उपस्थित थे।

मृतकों के वारिसों को मिलेंगे पचास हजार : डीसी

कोरोना महामारी से जान गंवाने वाले लोगों के स्वजनों को पचास हजार रुपये की राशि जारी की जा रही है। सरकार ने छह दिसंबर तक सभी दस्तावेज जमा करवाने को कहा है। डीसी गुरप्रीत सिंह खैहरा ने बताया कि सभी दस्तावेज व प्रार्थना पत्र जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स के सेवा केंद्र में जमा करवाए जाएं। मृतक का पहचान पत्र, आवेदक का पहचान पत्र, आवेदक व मृतक के बीच संबंध का पहचान पत्र, कोविड—19 की पाजिटिव रिपोर्ट की कापी, अस्पताल द्वारा जारी मृत्यु के कारणों की संपूर्ण जानकारी, मेडिकल सर्टिफिकेट, आवेदक का बैंक खाते का रद हुआ चेक, मृतक के कानूनी वारिसों का नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट आदि जमा करवाए जाएं।

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