ठगी के मामले में जालंधर के भाजपा नेता लखन गांधी की जमानत खारिज

जालंधर भाजपा लीगल सेल के कन्वीनर लखन गांधी को अमृतसर सेशन कोर्ट से किसी तरह की राहत नहीं मिली।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 26 Sep 2021 11:30 PM (IST) Updated:Sun, 26 Sep 2021 11:30 PM (IST)
ठगी के मामले में जालंधर के भाजपा नेता लखन गांधी की जमानत खारिज
ठगी के मामले में जालंधर के भाजपा नेता लखन गांधी की जमानत खारिज

जागरण संवाददाता, अमृतसर : जालंधर भाजपा लीगल सेल के कन्वीनर लखन गांधी को अमृतसर सेशन कोर्ट से किसी तरह की राहत नहीं मिली। 28.44 लाख की ठगी के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश दलजीत सिंह रल्हन की कोर्ट ने आरोपित की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है। पेशे से वकील व भाजपा नेता लखन गांधी की मुश्किलें अब बढ़ गई हैं। अब जमानत के लिए उन्हें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर करनी होगी।

बी डिवीजन थाने की पुलिस ने सुल्तानविड रोड स्थित मंदिर वाला बाजार निवासी चरणजीत कौर की शिकायत पर जालंधर स्थित गुजां बस्ती निवासी लखन गांधी, नितिन खेड़ा, मंजू खेड़ा और अमृतसर के तूत साहिब गुरुद्वारा के पास रहने वाले अमनदीप सिंह के खिलाफ 28.44 लाख रुपये की ठगी का केस दर्ज किया था। शिकायतकर्ता ने बताया था कि उक्त आरोपितों ने उनके बेटे के खिलाफ दर्ज की गई दुष्कर्म की एफआइआर को रद करवाने की एवज में उक्त राशि ली थी। न तो बेटों को जमानत मिली और न ही केस रद हुआ। जबकि दूसरी तरफ वकील लखन गांधी ने कोर्ट में कहा था कि उन्होंने केवल 25 हजार रुपये अपनी फीस ही आरोपित पक्ष से वसूली थी। उनपर लगाए आरोप बेबुनियाद हैं। जुआ खेलने के आरोप में नौ लोग गिरफ्तार

सार्वजनिक स्थल पर रविवार को दो जगह पर जुआ चल रहा था। मौके पर पुलिस ने नौ लोगों को काबू करके 9130 रुपये की राशि बरामद की। पट्टंी के थाना प्रभारी परविदर सिंह नागोके ने बताया कि सूचना मिली थी कि दिनदिहाड़े दो स्थानों पर जुआ खेला जा रहा है। एएसआइ बलजिदर सिंह व कुलबीर सिंह के आधरित टीम ने छापामारी करके महेश कुमार, सुमीर कुमार, सुखवंत सिंह चिट्टू, शमशेर सिंह, बलदेव सिंह, गुरवेल सिंह, राम प्रकाश, गुरप्रताप सिंह, रवि कुमार को मौके पर दबोचा। उनके कब्जे से 9130 रुपये की राशि बरामद की गई।

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