छह तंबाकू विक्रेताओं को नौ हजार के चालान थमाए

स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने सोमवार को हाल बाजार गोल हट्टी चौक कटड़ा शेर सिंह में दबिश देकर छह तंबाकू विक्रेताओं के चालान काटे हैं।

By JagranEdited By: Publish:Mon, 29 Nov 2021 06:27 PM (IST) Updated:Mon, 29 Nov 2021 06:27 PM (IST)
छह तंबाकू विक्रेताओं को नौ हजार के चालान थमाए
छह तंबाकू विक्रेताओं को नौ हजार के चालान थमाए

जागरण संवाददाता, अमृतसर : स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने सोमवार को हाल बाजार, गोल हट्टी चौक, कटड़ा शेर सिंह में दबिश देकर छह तंबाकू विक्रेताओं के चालान काटे हैं। ये विक्रेता सिगरेट एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट एक्ट का उल्लंघन कर रहे थे। अपनी दुकानों पर खुली सिगरेट बेच रहे हैं, वहीं दुकान के बाहर धूम्रपान करने की अनुमति भी दे रहे थे। सिविल सर्जन डा. चरणजीत सिंह द्वारा गठित टीम में नेशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम के नोडल आफिसर डा. करण मेहरा, डिप्टी मास मीडिया आफिसर अमरदीप सिंह व पुलिस टीम ने उक्त दुकानों पर दबिश दी। छह दुकानदारों को नौ हजार रुपये का चालान काटकर थमाया। वहीं 5300 सिगरेट बरामद कर इन्हें नष्ट किया गया।

नोडल आफिसर डा. करण मेहरा ने कहा कि भारत सरकार ने लाजमी किया है कि हर तंबाकू उत्पाद के पैकेट पर निर्धारित मापदंडों के अनुसार वैधानिक चेतावनी अंकित हो। इसके अलावा तंबाकू दर्दनाक मौत का कारण बनता है यह भी लिखा होना चाहिए। 18 वर्ष से कम के लोगों को तंबाकू पदार्थ नहीं बेचे जा सकते। सिविल सर्जन डा. चरणजीत सिंह के अनुसार जो विक्रेता इन नियमों का पालन नहीं करते उनके खिलाफ धारा 20 के तहत कार्रवाई का प्रावधान भी है।

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