पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर भारत लौटा गुजरात का मछुआरा, गलती से घुस गया था पाक सीमा में

गुजरात का मछुआरा गलती से वर्ष 2008 में पाकिस्तान सीमा में पहुंच गया था। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और पांच वर्ष की सजा हो गई। अब वह सजा काटकर भारत लौट आया है। जल्द ही उसे उसके घर भेज दिया जाएगा।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Sat, 23 Jan 2021 11:34 AM (IST) Updated:Sat, 23 Jan 2021 11:34 AM (IST)
पाकिस्तान की जेल से रिहा होकर भारत लौटा गुजरात का मछुआरा, गलती से घुस गया था पाक सीमा में
पाक जेल से रिहा होकर लौटा भारतीय मछुआरा। जागरण

जेएनएन, अमृतसर। पाकिस्तान की जेल से रिहाई के बाद गुजरात के गांव नाना दिनारा का मोहम्मद इस्माइल शुक्रवार को भारत लौट आया। पाक रेंजर्स ने आज इसे भारत-पाक ज्वाइंट चेक पोस्ट अटारी पर बीएसएफ के सहायक कमांडेंट अनिल चौहान के सुपुर्द किया। गुजरात के इस मछुआरे को पाकिस्तान में 5 साल की कैद के बाद रिहाई मिली थी।

यह भी पढ़ें : दुबई में फंसी पंजाब की आठ लड़कियों को लाया गया भारत, अपनों के गले लगते ही फफक पड़ीं बेटियां

मोहम्मद इस्माइल वर्ष 2008 में मछली पकड़ने के लिए समुद्र में उतरा था। वह गलती से पाकिस्तान की सीमा में घुस गया तो पाकिस्तान की पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया, जहां से उसे हैदराबाद की सेंट्रल जेल में भेज दिया गया था। अदालत में हुई सुनवाई के दौरान उसे 5 साल की सजा सुनाई गई थी।

यह भी पढ़ें : तलाक मामले पर हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण आदेश, पति-पत्नी सहमत तो फैमिली कोर्ट नहीं करा सकती इंतजार

सजा पूरी करने के कई साल बाद आज उसकी रिहाई संभव हो सकी। भारत में पहुंचने के तुरंत बाद उसका कोविड-19 टेस्ट किया गया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। बीएसएफ ने उसे नायब तहसीलदार हरविंदर सिंह गिल को सौंप दिया। जहां से डीएसपी अटारी गुरु प्रताप सिंह सहोता की देखरेख में प्रोटोकाल अधिकारी अरुण पाल ने उसे पुलिस की मदद से गुरु नानक देव अस्पताल भेज दिया, जहां उसे अगले 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। गुरु नानक देव अस्पताल में ही 14 दिनों बाद उसका दोबारा से कोविड-19 किया जाएगा और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर उसे उसके घर भेज दिया जाएगा।

यह भी पढ़ें : गणतंत्र दिवस पर पंजाब की झांकी में दिखेगा श्री गुरु तेग बहादुर जी का शौर्य और पराक्रम

यह भी पढ़ें : किसान आंदोलन के कारण पंजाब में कई ट्रेनें रद, कुछ के रूट डायवर्ट, देखें पूरी लिस्ट

यह भी पढ़ें : पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने दिए जज को आदेश, सुप्रीम कोर्ट के दस फैसले पढ़कर सारांश पेश करें

chat bot
आपका साथी