नहीं भरी जा सकी जीएसटीआर 3 बी रिटर्न, सताने लगा जुर्माने का डर

बहुत ही कम लेट फीस के साथ जीएसटीआर-3 बी रिटर्न फाइल करने के लिए विभाग की ओर से 30 नवंबर तक छूट दी गई थी।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 30 Nov 2021 08:29 PM (IST) Updated:Tue, 30 Nov 2021 08:29 PM (IST)
नहीं भरी जा सकी जीएसटीआर 3 बी रिटर्न, सताने लगा जुर्माने का डर
नहीं भरी जा सकी जीएसटीआर 3 बी रिटर्न, सताने लगा जुर्माने का डर

जासं, अमृतसर : बहुत ही कम लेट फीस के साथ जीएसटीआर-3 बी रिटर्न फाइल करने के लिए विभाग की ओर से 30 नवंबर तक छूट दी गई थी। मगर यह तारीख भी निकल जाने के बाद अभी तक व्यापारियों की जीएसटीआर 3 बी फाइल नहीं हो पाई है। इस कारण उन्हें अब फिर से डर है कि नोटिस आने शुरू हो जाएंगे और भारी-भरकम जुर्माना भी लगना तय है। व्यापारियों और जीएसटी माहिरों की ओर से लगातार शिकायत रही है कि सर्वर स्लो होने के कारण समय पर वह लोग अपनी रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाते हैं। ऊपर से लगातार बदलाव होने के कारण कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है।

विभाग की ओर से व्यापारियों को राहत देते हुए जीएसटीआर 3 बी भरने में राहत दी थी। इस तहत जुलाई 2017 से लेकर अप्रैल 2021 तक जिन व्यापारियों की जीएसटीआर 3 बी पेंडिग चली आ रही है। उन्हें निल पर ज्यादा से ज्यादा 500 रुपये और अन्य पर ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपये लेट फीस भर कर अपनी रिटर्न फाइल करवा सकते थे। जिले में बीस हजार से ज्यादा व्यापारी है। मगर इनमें से चार से पांच हजार की ही रिटर्न अभी फाइल हो पाई है। ऐसे में उन्हें भारी-भरकम जुर्माने लगने का डर सता रहा है।

जीएसटी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के पूर्व उप-प्रधान विकास खन्ना ने बताया कि रिटर्न फाइल करने के लिए लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वेबसाइट स्लो होने के कारण व्यापारियों की रिटर्न फाइल नहीं हो पाती है, इसलिए जरूरी है कि सरकार की ओर से कुछ और समय दिया जाना चाहिए। व्यापारी बिना ज्यादा लेट फीस दिए अपनी रिटर्न फाइल कर सके।

लघु उद्योग भारती के प्रधान अमित कपूर ने कहा कि जीएसटी प्रक्रिया को सरल किया जाना जरूरी है। ताकि व्यापारी आसानी से फाइल कर सके। अब लगातार जीएसटीआर-3 बी पेंडिग चल रही है। जिस कारण परेशान होना पड़ रहा है। ऐसे में चाहिए कि तारीख को आगे बढ़ाया जाए और साथ ही प्रक्रिया को सरल किया जाए।

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