रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्त को खत्म करे सरकार: नरेश शर्मा

वसीका नवीस एसोसिएशन ने पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी से मांग की है कि रजिस्ट्री करवाने के लिए एनओसी की शर्त को खत्म किया जाए

By JagranEdited By: Publish:Mon, 20 Sep 2021 08:52 PM (IST) Updated:Mon, 20 Sep 2021 08:52 PM (IST)
रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्त को खत्म करे सरकार: नरेश शर्मा
रजिस्ट्री के लिए एनओसी की शर्त को खत्म करे सरकार: नरेश शर्मा

जागरण संवाददाता, अमृतसर : वसीका नवीस एसोसिएशन ने पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, उप मुख्यमंत्री ओपी सोनी से मांग की है कि रजिस्ट्री करवाने के लिए एनओसी की शर्त को खत्म किया जाए। क्योंकि इस शर्त से लोग काफी परेशान है। हर आदमी का एक सपना होता है कि वह अपना घर बना सके जिसे वह पूरा नहीं कर पा रहा है।

इस समय जमीन के भाव आसमान छू रहे है और प्लाट की रजिस्ट्री करवाने के लिए स्टांप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस के साथ-साथ पंजाब सरकार द्वारा लगाई गई एनओसी की शर्त से आदमी का कचूमर निकल जाता है। 100 गज के प्लाट की एनओसी नगर निगम से लेने के लिए 35 हजार रुपये के करीब खर्च करने पड़ते हैं। 100 गज में बने मकान की रजिस्ट्री करवानी है तो उसके लिए 58 रुपये प्रति स्केयर फीट के हिसाब से 52 हजार रुपये जमा करवाने होते हैं। इसी तरह 100 वर्ग गज में बने मकान की एनओसी लेने के लिए लगभग 90 हजार रुपये नगर निगम में जमा करवाने के बाद एनओसी मिलती है, जिसके बाद रजिस्ट्री होती है। ऐसे में आम आदमी का सपना तो अधूरा ही रह जाएगा। उन्होंने कहा कामर्शियल प्लाट की एनओसी के लिए 1250 रुपये प्रति वर्ग गज पर कुल 125000 और अगर वह बिल्डिंग बनी है तो अलग से 115 रुपये प्रति स्क्वेयर फीट जमा करवाने होंगे। यानी कामर्शियल 100 वर्ग गज की बिल्डिंग पर लगभग 225000 नगर निगम में जमा करवाने पर एनओसी मिलेगी, जिसके बाद रजिस्ट्री होगी। पुडा की एनओसी की टैरिफ अलग से है। पुडा और नगर निगम के टैरिफ में जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने मांग की है कि इस तरह की शर्ते खत्म की जाए, ताकि लोगों अपना घर आसानी से बना सके।

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