सरकारी व प्राइवेट कर्मी को वैक्सीन लगवाना जरूरी, नहीं तो दफ्तर में नो एंट्री

पंजाब सरकार के नए आदेशों के तहत अब सरकारी व प्राइवेट संस्थान के 45 से अधिक आयु के मुलाजिमों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी होगा।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 21 Apr 2021 02:00 AM (IST) Updated:Wed, 21 Apr 2021 02:00 AM (IST)
सरकारी व प्राइवेट कर्मी को वैक्सीन लगवाना जरूरी, नहीं तो दफ्तर में नो एंट्री
सरकारी व प्राइवेट कर्मी को वैक्सीन लगवाना जरूरी, नहीं तो दफ्तर में नो एंट्री

जासं, अमृतसर: पंजाब सरकार के नए आदेशों के तहत अब सरकारी व प्राइवेट संस्थान के 45 से अधिक आयु के मुलाजिमों को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाना जरूरी होगा। जो लोग यह वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, उन्हें घर से ही काम करना होगा। इतना ही नहीं हर पांच दिन बाद आरटीपीसीआर टेस्ट भी करवाना जरूरी कर दिया है। जिन लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव होगी, उन्हें ही दफ्तर आने की इजाजत होगी, नहीं तो उन्हें दफ्तर नहीं आने दिया जाएगा। वहीं रिक्रूटमेंट के लिए होने वाले एग्जाम को भी स्थगित कर दिया गया है। सरकार की इन गाइडलाइन के बारे मंगलवार को डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैहरा ने बताया। उन्होंने लोगों से अपील की कि सेहत विभाग की गाइडलाइन का पालन करें। लोगों ने अगर इसमें लापरवाही दिखाई तो इसके परिणाम काफी गंभीर होंगे और समय रहते उन पर काबू पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल तक पंजाब सरकार की तरफ से नए आदेश जारी किए गए हैं। जो लोग बड़ी रैलियां व समागम में होकर आएंगे, उन्हें पांच दिन के लिए होम क्वारंटाइन होना होगा और उनका कोरोना टेस्ट करवाना भी जरूरी होगा। कंटेनमेंट जोन और जहां ज्यादा केस वहां लगेंगे स्पेशल मानिटर

डीसी गुरप्रीत सिंह खैहरा ने कहा कि कंटेनमेंट जोन और जिन इलाकों में ज्यादा केस आ रहे है, वहां पर स्पेशल मानिटर लगाए जाएंगे, जो यह देखेंगे कि आम दिनों की तरह लोग वहां घूम तो नहीं रहे। अगर ऐसा पाया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंधी अधिकारियों को आदेश दे दिए गए है, जो मानिटरों की नियुक्ति करेंगे। ये हैं नए आदेश

1- सभी बार सिनेमा हाल, जिम, स्वीमिग पूल, स्पा, कोचिग सेंटर, स्पो‌र्ट्स कांप्लेक्स 30 अप्रैल तक बंद रहेंगे।

2- होटल व रेस्टोरेंट में बैठकर लोग खाना नहीं खा सकेंगे, उन्हें पैक करवाकर घर ले जाना होगा।

3- शादी व अन्य समारोह में 20 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे।

4- 10 से ज्यादा लोग इकट्ठा करने के लिए जिला प्रशासन से परमिशन लेनी होगी। 20 से अधिक किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। 5- अंतिम संस्कार में जाने वाले लोगों को छूट रहेगी।

6- पब्लिक ट्रांसपोर्ट में 50 प्रतिशत ही लोग सफर कर सकेंगे।

7- रविवार को माल, मार्केट, दुकाने, रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद रहेंगे, सिर्फ जरुरी सर्विस ही चलेंगी।

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