लाउड स्पीकर ऊंची आवाज में चलाने पर गुरुद्वारा साहिब के तीन सेवादारों पर केस

तरसिक्का थाने की पुलिस ने सैदपुरा गांव के गुरुद्वारा बाबा जीवन सिंह साहिब के तीन सेवादारों के खिलाफ ध्वनि प्रदूषण फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 14 Apr 2021 02:30 AM (IST) Updated:Wed, 14 Apr 2021 02:30 AM (IST)
लाउड स्पीकर ऊंची आवाज में चलाने पर गुरुद्वारा साहिब के तीन सेवादारों पर केस
लाउड स्पीकर ऊंची आवाज में चलाने पर गुरुद्वारा साहिब के तीन सेवादारों पर केस

जागरण संवाददाता, अमृतसर : तरसिक्का थाने की पुलिस ने सैदपुरा गांव के गुरुद्वारा बाबा जीवन सिंह साहिब के तीन सेवादारों के खिलाफ ध्वनि प्रदूषण फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया है। दिल की बीमारी से पीड़ित सुच्चा सिंह (63) का आरोप है कि निहंग सिंह सहित तीन सेवादार रोजाना कई-कई घंटे गुरुद्वारे का स्पीकर तेज आवाज में चलाते हैं। एएसआइ जगीर सिंह ने बताया कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापामारी की जा रही है।

सैदपुरा गांव निवासी सुच्चा सिंह ने बताया कि वह शिक्षा विभाग में दर्जा चार के पद से पिछले साल रिटायर्ड हुए थे। इस बीच वह दिल के रोग के शिकार हो गए। उनका लगातार इलाज चल रहा है। डाक्टर ने उन्हें ज्यादा शोर-शराबे से दूर रहने की सलाह दी है। उन्होंने बताया कि उनके घर से कुछ ही दूर गुरुद्वारा बाबा जीवन सिंह है। वहां रोजाना तेज आवाज में स्पीकर चलाया जाता है। सुच्चा सिंह ने बताया कि गांव में एक अन्य गुरुद्वारा भी है, लेकिन वहां स्पीकर की आवाज कमरों के भीतर ही रहती है। अपनी बीमारी के बारे में जब उन्होंने गुरुद्वारा के सेवादार अमीर सिंह, मलकीयत सिंह और जगजीत सिंह को बताया तो उन्होंने उनकी नहीं सुनी। गांव के लोगों को एकत्र करके उन्हें उल्टा जलील किया जाने लगा। इसके बाद उन्होंने एक साल पहले डीसी और एसएसपी को शिकायत की थी। अब जांच के बाद पुलिस ने तीन सेवादारों के खिलाफ 3,4,5, पंजाब इंस्ट्रूमेट (कंट्रोल और नाउस) एक्ट 1956 के तहत केस दर्ज किया है। वरिष्ठ वकील मनीष बजाज ने बताया कि किसी भी जगह पर स्पीकर बजाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट की आज्ञा लेनी जरूरी होती है। अगर बिना परमिशन के कोई ध्वनि प्रदूषण फैलाता हो तो पुलिस उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इस तरह के अपराध में आरोपित को छह महीने की सजा और एक हजार रुपये जुर्माना होता है। दोनों भी हो सकते हैं। आरोपित को थाने से ही जमानत मिल जाती है। 60 डेसिबल से ज्यादा आवाज मरीजों के लिए घातक

पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के एक्सईएन हरपाल सिंह ने बताया कि लाउड स्पीकर की आवाज 60 डेसिबल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा आवाज होती है तो पुलिस कार्रवाई बनती है। मगर आजकल ज्यादातर लाउड स्पीकर सौ डेसिबल तक चल रहे हैं। जो दिल के रोगी के लिए काफी घातक है।

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