लोक अदालतें निर्धन लोगों के लिए वरदान : डा. स्वराज ग्रोवर

जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने अजनाला व चोगांवा ब्लाक के गांवों में निर्धन लोगों को अदालतों में वर्षो से चल रहे केसों पर बेहिसाब आर्थिक व मानसिक कष्ट से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से जागरूकता कैंप करवाए गए।

By JagranEdited By: Publish:Sun, 17 Oct 2021 06:50 PM (IST) Updated:Sun, 17 Oct 2021 06:50 PM (IST)
लोक अदालतें निर्धन लोगों के लिए वरदान : डा. स्वराज ग्रोवर
लोक अदालतें निर्धन लोगों के लिए वरदान : डा. स्वराज ग्रोवर

जासं, अमृतसर : जिला कानूनी सेवाएं अथारिटी ने अजनाला व चोगांवा ब्लाक के गांवों में निर्धन लोगों को अदालतों में वर्षो से चल रहे केसों पर बेहिसाब आर्थिक व मानसिक कष्ट से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से जागरूकता कैंप करवाए गए। लोक अदालत सदस्य अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त डा. स्वराज ग्रोवर, आरडी शर्मा, एडवोकेट डीवी गुप्ता व एडवोकेट सौरभ अग्रवाल के निर्देशन में तीन दर्जन के करीब गांवों में कानूनी जागरूकता कैंप आयोजित करवाए गए। डा. स्वराज ग्रोवर ने कहा कि लोक अदालत निर्धनों के लिए अनमोल वरदान है। लोक अदालतों में समस्त विवादों का समाधान पूर्णतय निश्शुल्क होता है। लोक अदालत की जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 1968 है। आरडी शर्मा ने कहा कि गांव के समस्त मजदूर व किसान लेबर वेलफेयर स्कीम के सदस्य बनकर आजीवन आर्थिक लाभ उठा सकते हैं। एडवोकेट गुप्ता ने बताया कि लोक अदालत में 2.50 लाख से कम आय वाले, दिव्यांग व महिलाएं आवेदन कर सकते हैं। एडवोकेट सौरभ अग्रवाल ने कहा कि बीमा, बैंक, सड़क, स्कूल व रोज की उपयोग में आने वाले कार्यकलापों की समस्याओं का निश्शुल्क समाधान स्थाई लोक अदालत में होता है।

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