197 किलो हेरोइन मामले में अर्जुन अटवाल की जमानत खारिज
अदालत ने 197 किलो हेरोइन के मामले में अर्जुन अटवाल की जमानत खारिज कर दी है।
जागरण संवाददाता अमृतसर: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुष्विंदर सिंह की अदालत ने 197 किलो हेरोइन के मामले में अर्जुन अटवाल की जमानत खारिज कर दी है। एसटीएफ ने दिसंबर 2020 में एनएम सिनेमा के पास रहने वाले अर्जुन अटवाल को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया था कि गुजरात से लाई गई हेरोइन की इस खेप को कोटकपूरा से अपनी कार में रखकर अमृतसर लाया था। हेरोइन को यहां तक लाने के लिए अंकुश कपूर ने आदेश दिया था। सभी आरोपितों ने मिलकर हेरोइन की बड़ी खेप को पहले ज्यादा और फिर अनवर की कोठी में सुरक्षित रखा था। इसके लिए अफगानी नागरिक अरमान बशरमल को कोठी में ठहराया गया था। अरमान ने 192 किलो हेरोइन को 500 किलो में तबदील करना था और फिर इसे देश के विभिन्न हिस्सों में भेजा जाना था। इस मामले में अनवर मसीह की जमानत याचिका खारिज हो चुकी है और कोर्ट उसे सरेंडर करने का आदेश दे चुकी है। आत्मसमर्पण नहीं करने पर कोर्ट ने अनवर के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट भी जारी कर दिया है। दिव्यांग से पर्स छीन कर लुटेरे फरार
वहीं रइया नहर पर स्थित फ्रूट की दुकान से एक दिव्यांग से पर्स छीन कर लुटेरे फरार हो गए। नीलम पत्नी हरदेव सिंह माहला ने बताया कि वह किसी रिश्तेदार को मिल कर अपनी दुकान पर आए थे कि पीछे से दो युवक मोटर साइकिल पर आए व उनकी बेटी से पर्स छीन कर फरार हो गए। पर्स में एक मोबाइल फोन, 1500 रुपये व आधार कार्ड था। इस संबंधी पुलिस को सूचना दे दी गई है।