जोड़ा फाटक रेल हादसे में शामिल सात लोगों के खिलाफ अदालत में चार्ज फ्रेम

अक्टूबर 2018 में जोड़ा फाटक पर हुए रेल हादसे में शामिल सात लोगों के खिलाफ अदालत में चार्ज फ्रेम कर दिए गए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 09 Oct 2021 09:09 PM (IST) Updated:Sat, 09 Oct 2021 09:09 PM (IST)
जोड़ा फाटक रेल हादसे में शामिल सात लोगों के खिलाफ अदालत में चार्ज फ्रेम
जोड़ा फाटक रेल हादसे में शामिल सात लोगों के खिलाफ अदालत में चार्ज फ्रेम

जागरण संवाददाता, अमृतसर: अक्टूबर 2018 में जोड़ा फाटक पर हुए रेल हादसे में शामिल सात लोगों के खिलाफ अदालत में चार्ज फ्रेम कर दिए गए हैं। इनमें दशहरा कमेटी के प्रधान व पार्षद पुत्र सौरभ मदान मिट्ठू, जनरल सेक्रेटरी राहुल कल्याण, कैशियर दीपक कुमार, सेक्रेटरी करन भंडारी, काबल सिंह, प्रेस सेक्रेटरी दीपक गुप्ता और एग्जीक्यूटिव मेंबर भुपिदर सिंह शामिल हैं। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विश्व गुप्ता ने मामले की अगली तारीख दो दिसंबर 2021 तय की है। उस दिन गवाहों को भी बुलाया जाना है।

बता दें कि 19 अक्टूबर 2018 को जोड़़ा फाटक पर दशहरे का आयोजन किया गया था। इस दौरान एक स्क्रीन रेलवे लाइनों की तरफ भी लगा दी गई। दशहरा देखने के लिए लोग रेलवे लाइनों पर इकट्ठा हो गए। इस दौरान जालंधर की तरफ से डीएमयू ट्रेन तेजी से आई और लोगों को कुचलते हुए चली गई। इस हादसे में 59 लोगों की मौत हुई थी, जबकि कई लोग घायल हुए थे। उस दौरान जीआरपी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था लेकिन एसआइटी की जांच के बाद जीआरपी ने इन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। जांच को कई बार दबाने की कोशिश भी की गई थी। यहां तक कि जीआपी ने अदालत में साफ तौर पर कह दिया था कि अदालत खुद अपने तौर पर आरोपितों को गिरफ्तार कर ले, क्योंकि जीआरपी उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। आरोपित रसूखदार हैं और अगर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो कानून व्यवस्था खराब हो सकती है।

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