जीएसटी के नियम में बदलाव से व्यापारी खुश पर असमंजस भी
लगातार नए-नए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब एक बार फिर से जीएसटी में फिर से बदलाव कर नोटिफिकेशन जारी किया गया है।
जागरण संवाददाता, अमृतसर: लगातार नए-नए नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अब एक बार फिर से जीएसटी में फिर से बदलाव कर नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हालांकि इससे व्यापारी खुश भी हैं और वे असमंजस में भी है। वहीं व्यापारी और जीएसटी माहिर परेशान इसलिए हैं क्योंकि अभी पुराने नियम ही समझने मुश्किल हो रहे होते हैं, दूसरा फिर से बदलाव कर दिया जाता है। हालांकि नए नियम के मुताबिक 2020-21 की जीएसटीआर 9 को फाइल करने की तारीख 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। मगर व्यापारियों की मांग है कि इस तारीख को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया जाना चाहिए था।
जीएसटी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के पूर्व उप-प्रधान विकास खन्ना ने बताया कि नए नियमों के मुताबिक जिन व्यापारियों की सेल दो करोड़ से नीचे थी। अब उन्हें जीएसटीआर 9 भरने की जरूरत नहीं रह गई है। इसी तरह पांच करोड़ की सेल वाले व्यापारियों को 9 सी, सीए से सर्टीफाइड करवाना पड़ता था। अब उस नियम को भी खत्म कर दिया है। अब व्यापारी 9 सी खुद सर्टीफाइड कर सकते हैं। यह नोटिफिकेशन व्यापारियों के हित में है। इससे एक तो व्यापारियों का समय बचेगा और साथ ही उनकी आर्थिक बचत भी होगी और विभाग से रिफंड आदि क्लेम करने में आसानी होगी। बैलेंस शीट 31 दिसंबर तक नहीं बन पाएंगी: अमति कपूर
लघु भारती उद्योग के प्रधान अमित कपूर ने कहा कि जीएसटी के नियमों में लगातार बदलाव किए जा रहे हैं लेकिन अभी तक भी व्यापारियों में यह संशय है कि दो से पांच करोड़ वालों की बैलेंस शीट 31 दिसंबर तक भी नहीं बन पाएंगी। क्योंकि इसी समय दौरान इंकम टैक्स का आडिट होना होता है। जब तक आडिट नहीं होता तो तब तक बैलेंस शीट नहीं बन सकती है। उनकी मांग है कि तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2022 ही करना चाहिए था।