छोटे केसों की सुनवाई के लिए जेल में कैंप कोर्ट लगाई

जिला कानूनी सेवा अथारिटी अमृतसर के चेयरमैन जिला व सेशन जज हरप्रीत कौर रंधावा की अध्यक्षता में कैंप कोर्ट का आयोजन केंद्रीय जेल में किया गया।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 13 May 2021 08:08 PM (IST) Updated:Thu, 13 May 2021 08:08 PM (IST)
छोटे केसों की सुनवाई के लिए जेल में कैंप कोर्ट लगाई
छोटे केसों की सुनवाई के लिए जेल में कैंप कोर्ट लगाई

जागरण संवाददाता, अमृतसर : जिला कानूनी सेवा अथारिटी अमृतसर के चेयरमैन जिला व सेशन जज हरप्रीत कौर रंधावा की अध्यक्षता में कैंप कोर्ट का आयोजन केंद्रीय जेल में किया गया। सिविल जज (सीनियर डिवीजन) पुष्पिंदर सिंह ने कैंप कोर्ट में 12 केसों की सुनवाई की और उनका मौके पर ही निपटारा कर दिया। इसमें एक पाकिस्तानी हवालाती से संबंधित केस भी था, जो पिछले दो साल से जेल में बंद है। उस केस का भी मौके पर निपटारा कर दिया गया है। अब वह जल्द ही पाकिस्तान जा सकेगा। कैंप कोर्ट खत्म करने के बाद जज पुष्पिंदर सिंह ने हवालातियों के साथ मुलाकात भी की और उनकी मुश्किलें भी सुनी गई और उनका हल करने के लिए जेल प्रबंधकों को जरूरी निर्देश दिए गए। इसके साथ ही जिन हवालातियों के केस लंबे समय से पेंडिग पड़े हुए है, उन्हें कैंप कोर्ट के माध्यम से सुनवाई करने बारे जागरूक भी किया गया। कैंप कोर्ट के दौरान जेल सुपरिंटेंडेंट अर्शदीप सिंह की तरफ से हर संभव सहयोग किया गया। जिला कानूनी सेवा अथारिटी की ओर से समय-समय पर लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है। लोक अदालत में दोनों गुटों का राजीनामा के तहत फैसले करवाए जाते है। लोक अदालतों द्वारा सस्ता व जल्दी इंसाफ मिलता है। लोक अदालतों के फैसले की कोई अपील नहीं होती।

जिला कानूनी सेवा अथारिटी की ओर से महिला, बच्चों, हवालातियों, कैदियों व हर एक व्यक्ति, जिसकी सालाना आमदन 3 लाख रुपये से कम है, को मुफ्त कानूनी सेवा प्रदान की जाती है। इसमें अदालतों में वकील की मुफ्त सेवाएं, कानूनी सलाह मशवरा, अदालती खर्चे की अदायगी आदि शामिल है। उक्त सेवा जिला कानूनी सेवा की ओर से मुफ्त प्रदान की जाती है।

chat bot
आपका साथी