प्रतिबंधित दवाओं के मामले में आप नेता राजीव भगत को मिली जमानत

15 करोड़ की प्रतिबंधित दवाओं के मामले में कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता राजीव भगत की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 31 Jul 2021 02:30 AM (IST) Updated:Sat, 31 Jul 2021 02:30 AM (IST)
प्रतिबंधित दवाओं के मामले में आप नेता राजीव भगत को मिली जमानत
प्रतिबंधित दवाओं के मामले में आप नेता राजीव भगत को मिली जमानत

जासं, अमृतसर: 15 करोड़ की प्रतिबंधित दवाओं (ट्रामाडोल) के मामले में कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के नेता राजीव भगत की जमानत याचिका स्वीकार कर ली है। कोर्ट ने कुछ दिन पहले राजीव भगत को अग्रिम जमानत देते हुए मत्तेवाल थाने में इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के आदेश जारी किए थे। पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि आरोपित ने जांच में सहयोग नहीं किया, लेकिन कोर्ट ने पुलिस की सभी दलीलों को दरकिनार कर दिया।

इस मामले में हिमाचल प्रदेश में पकड़ी फैक्ट्री के मालिक मुनीष मोहन, दिल्ली निवासी प्रेम कुमार झा, कटरा शेर सिंह दवा मार्केट का कारोबारी सन्नी सिंह सहित आठ आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस का दावा है कि दवा कारोबारी सन्नी सिंह की गिरफ्तारी के बाद सामने आया था कि आप नेता राजीव भगत के इशारे पर शहर में प्रतिबंधित दवाओं का कारोबार किया जा रहा है। उधर, जांच में सामने आया था कि पकड़े गए प्रेम कुमार झा का नेटवर्क हरियाणा में भी फैला हुआ है। आरोपित के खिलाफ कुरुक्षेत्र में भी प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी का केस दर्ज है। वहीं राजीव भगत ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने बताया कि 22 जून से वह और उनका परिवार पीड़ा झेल रहा है, लेकिन उन्हें परमात्मा पर पूर्ण विश्वास था।

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