197 किलो हेरोइन मामले में शिअद नेता अनवर की जमानत खारिज
197 किलो हेरोइन तस्करी के मामले में अकाली नेता अनवर मसीह की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। न्यायाधीश पुष्विदर सिंह ने आदेश जारी किया है कि आरोपित अनवर मसीह को तीन अगस्त तक अदालत में सरेंडर करना होगा। आदेश नहीं मानने पर आरोपित के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकते हैं।
जासं, अमृतसर : 197 किलो हेरोइन तस्करी के मामले में अकाली नेता अनवर मसीह की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। न्यायाधीश पुष्विदर सिंह ने आदेश जारी किया है कि आरोपित अनवर मसीह को तीन अगस्त तक अदालत में सरेंडर करना होगा। आदेश नहीं मानने पर आरोपित के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि अकाली नेता अनवर मसीह की कोठी से हेरोइन की खेप बरामद होने पर स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। आरोपित ने मेडिकल ग्राउंड पर कोर्ट में अर्जी दायर की थी, जिसे देखते हुए कोर्ट ने उसकी जमानत स्वीकर कर ली थी। एसटीएफ ने जब दस्तावेज खंगाले तो कई कमियां मिली। इसके बाद कोर्ट ने जमानत खारिज कर दी। आरोपित ने जेल जाने से बचने के लिए जहरीला पदार्थ निगल लिया और अस्पताल में दाखिल हो गया था।
30 जनवरी 2020 की रात अनवर मसीह की कोठी से एसटीएफ ने हेरोइन की फैक्टरी पकड़ी थी। घटना स्थल से 194 किलो हेरोइन (तीन किलो हेरोइन अलग से अंकुश कपूर के घर से बरामद हुई थी)। केमिकल के ड्रम 50 किलो नशीला पाउडर बरामद किया गया था। मामले में पुलिस ने अंकुश कपूर, पालीवुड अभिनेता मनतेज मान, तमन्ना, अफगान नागरिक अरमान बशअरमल, सुखविदर सिंह हैपी सहित दस लोगों को काबू किया था।