पटाखा दुकानों के लिए 700 ने किए आवेदन, 10 लोगों को मिलेगा लाइसेंस

दीपावली के लिए शहर में पटाखे बेचने के लिए अस्थायी तौर पर लगाए जाने वाले 10 खोखों के लिए 700 के करीब आवेदन पहुंचे है। अब इन आवेदनों में से डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैहरा 25 अक्तूबर को इसका ड्रा निकालेंगे। अभी यह अस्थायी खोखे कहां पर लगाए जाने है इसका चयन नहीं हो सका है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 21 Oct 2021 07:41 AM (IST) Updated:Thu, 21 Oct 2021 07:41 AM (IST)
पटाखा दुकानों के लिए 700 ने किए आवेदन, 10 लोगों को मिलेगा लाइसेंस
पटाखा दुकानों के लिए 700 ने किए आवेदन, 10 लोगों को मिलेगा लाइसेंस

जागरण संवाददाता, अमृतसर : दीपावली के लिए शहर में पटाखे बेचने के लिए अस्थायी तौर पर लगाए जाने वाले 10 खोखों के लिए 700 के करीब आवेदन पहुंचे है। अब इन आवेदनों में से डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैहरा 25 अक्तूबर को इसका ड्रा निकालेंगे। अभी यह अस्थायी खोखे कहां पर लगाए जाने है, इसका चयन नहीं हो सका है। लक्की ड्रा निकाले जाने के दौरान ही इसका चयन भी कर लिया जाएगा। नगर सुधार ट्रस्ट की तरफ से ही इसका चयन किया जाना है। पटाखा मार्केट लगाने का सारा प्रबंध नगर सुधार ट्रस्ट की तरफ से ही किया जाता है।

पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों पर 2017 से पटाखा व्यापारियों के 10 ड्रा ही निकाले जा रहे हैं। 2020 में 2753 लोगों ने पटाखा की दुकानों के लिए आवेदन किया था। इस साल भी 10 लोगों को ही लाइसेंस दिए गए थे। पहली बार सेवा केंद्रों के माध्यम से लिए गए आनलाइन आवेदन

जिला प्रशासन की तरफ से इस बार यह आवेदन सेवा केंद्रों के माध्यम से आनलाइन लिए गए है, जिसकी फीस 100 रुपये रखी गई थी। फीस रखने के बावजूद भी 700 के करीब आवेदन प्रशासन के पास आए है। बताने योग्य है कि इससे पहले अस्थायी खोखा लगाने के लिए असलाह विभाग में डीसी के नाम से एक पत्र लिखकर जमा करवाना होता था। उसके लिए कोई फीस नहीं ली जाती थी। इसी का फायदा उठाकर पटाखा व्यापारी अपनी रिश्तेदारों व अन्य जान पहचान वाले लोगों के नाम पर भी आवेदन करवा देते थे। पिछले वर्ष एक पटाखा व्यापारी ने तो दो हजार के करीब ही आवेदन करवा दिए थे। इस बार भी एक व्यापारी की तरफ से करीब 250 के करीब फार्म आए है। बिना लाइसेंस के पटाखे नहीं बेच सकते लोग

जिला प्रशासन की तरफ से पटाखे बेचने की मंजूरी सिर्फ लाइसेंसधारक को ही दी गई है। इस संबंधी एडीसी (जनरल) रुही दुग की तरफ से आदेश भी जारी किए जा चुके है कि अगर बिना मंजूरी के कोई पटाखे बेचते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। 14 अक्तूबर को जारी किए गए यह आदेश 31 जनवरी 2021 तक लागू रहेंगे। आदेशों में साफ कहा गया था कि लोगों की ओर से भीड़भाड़ वाली जगह और रिहायशी इलाकों में बिना मंजूरी से पटाखे बेचे जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। पारदर्शी ढंग से होगी सारी कार्रवाई : डीसी

डिप्टी कमिश्नर गुरप्रीत सिंह खैहरा का कहना है कि अस्थायी खोखो की अलाटमेंट पारदर्शी ढंग से ही की जाएगी। अधिकारियों की निगरानी में ही सारा काम होगा और उसके बाद ही लाइसेंस जारी होंगे। उन्होंने कहा कि बिना लाइसेंस के अगर कोई पटाखे बेचते हुए पाया गया, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

chat bot
आपका साथी