Maharashtra: ठाणे कोर्ट में किशोरी से दुष्‍कर्म के तीनों आरोपियों को 5 साल की सजा, जुर्माना भी लगा

2014 में एक किशोरी के साथ दुष्‍कर्म करने के आरोपी तीन युवकों को महाराष्ट्र के ठाणे की विशेष POCSO अदालत ( special POCSO court in Thane ) ने पांच साल के सश्रम कैद और प्रत्येक आरोपी पर 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

By Babita KashyapEdited By: Publish:Wed, 06 Jan 2021 10:49 AM (IST) Updated:Wed, 06 Jan 2021 10:49 AM (IST)
Maharashtra: ठाणे कोर्ट में किशोरी से दुष्‍कर्म के तीनों आरोपियों को 5 साल की सजा, जुर्माना भी लगा
ठाणे कोर्ट में किशोरी से दुष्‍कर्म के तीनों आरोपियों को 5 साल की सजा

ठाणे, पीटीआइ। महाराष्ट्र के ठाणे की विशेष POCSO अदालत (special POCSO court in Thane) ने 2014 में एक किशोरी के साथ दुष्‍कर्म करने के आरोपी तीन युवकों को पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत में ये आदेश 4 जनवरी को पारित किया गया था और इसकी एक प्रति मंगलवार को उपलब्ध कराई गई थी।

 न्यायाधीश एस पी गोंधलेकर (Judge S P Gondhalekar) ने तीनों आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दोषी ठहराया। उनमें से प्रत्येक आरोपी पर 5,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

 अतिरिक्त लोक अभियोजक उज्ज्वला मोहोलकर (Additional Public Prosecutor Ujjwala Moholkar) ने अदालत को बताया कि 14 अप्रैल 2014 को पीड़िता की उम्र 15 वर्ष थी वह महाराष्ट्र के कलवा में वाघोबा नगर में अपने घर के पास शौच के लिए गई थी। तभी आरोपियों ने उसे पकड़ लिया। 

 अभियोजन पक्ष ने बताया कि अभियुक्तों ने लड़की के मुंह पर रूमाल रखा और जब वह बेहोश हो गई, तो वे उसे पास की झाड़ियों में ले गए, जहां उसके साथ दुष्‍कर्म किया। पीड़िता की शिकायत के आधार पर, कलवा पुलिस ने बाद में एक मामला दर्ज किया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ सभी आरोप साबित कर दिए हैं इसलिए उन्हें दोषी ठहराते हुए सजा का ऐलान किया गया है।

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