INX Media case : सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने आइएनएक्‍स मीडिया मामले में कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम की जमानत को चुनौती देने वाली CBI की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Publish:Thu, 04 Jun 2020 07:34 PM (IST) Updated:Thu, 04 Jun 2020 08:17 PM (IST)
INX Media case : सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की
INX Media case : सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम की जमानत को चुनौती देने वाली याचिका खारिज की

नई दिल्‍ली, पीटीआइ। सुप्रीम कोर्ट ने आइएनएक्‍स मीडिया मामले (INX Media corruption case) में कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम (P Chidambaram) की जमानत को चुनौती देने वाली CBI की समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में पिछले साल 22 अक्टूबर को चिदंबरम को यह कहते हुए जमानत दे दी थी कि उनके फरार होने की संभावना नहीं है।

शीर्ष अदालत की न्यायमूर्ति आर भानूमति (Justice R Banumathi) की अध्यक्षता वाली पीठ ने सीबीआई की ओर से दाखिल की गई पुनर्विचार याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दी कि पिछले साल कांग्रेस नेता की जमानत याचिका पर दिया गया उसका फैसला किसी भी त्रुटि से परे है। पीठ ने कहा कि समीक्षा याचिका पर संबंधित कागजात को देखने के बाद अदालत आश्वस्त है कि पूर्व के आदेश में कोई भी गलती नहीं है।  

मालूम हो कि आइएनएक्‍स मीडिया भ्रष्‍टाचार मामले  (INX Media corruption case) में सीबीआइ ने पिछले साल 21 अगस्‍त को देश के पूर्व वित्‍त मंत्री पी. चिदंबरम को गिरफ्तार किया था। बाद में ईडी ने भी उन्‍हें पिछले ही साल 16 अक्‍टूबर को इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में गिरफ्तार कर लिया था। इसके छह दिन बाद 22 अक्‍टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआइ द्वारा दर्ज किए गए मामले में च‍िदंबरम को जमानत दे दी थी। 

आरोप है कि साल 2007 में तत्कालीन केंद्रीय वित्तमंत्री चिदंबरम ने कथित रूप से आईएनएक्स मीडिया के लिए 305 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश दिलाने के लि‍ए विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (Foreign Investment Promotion Board, FIPB) की मंजूरी देने में नियमों का पालन नहीं किया। सीबीआइ ने इस मामले में 15 मई 2017 को केस दर्ज किया था।  सीबीआइ ने पिछले साल चिदंबरम की जमानत का विरोध करते हुए कहा था कि पूर्व वित्‍त मंत्री ने अपने फायदे के लिए पद का दुरुपयोग किया था।  

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