भ्रष्टाचार मामले में येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर रोक, सुप्रीम कोर्ट बोला- आप CM हैं, आपके खिलाफ वारंट कौन जारी कर सकता है

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और पूर्व उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को राज्य में भूमि अधिसूचना वापस लेकर कथित जालसाजी करने संबंधी मामले में उनकी गिरफ्तार पर रोक लगा दी।

By Krishna Bihari SinghEdited By: Publish:Wed, 27 Jan 2021 11:13 PM (IST) Updated:Wed, 27 Jan 2021 11:15 PM (IST)
भ्रष्टाचार मामले में येदियुरप्पा की गिरफ्तारी पर रोक, सुप्रीम कोर्ट बोला- आप CM हैं, आपके खिलाफ वारंट कौन जारी कर सकता है
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की गिरफ्तार पर रोक लगा दी।

नई दिल्ली, पीटीआइ। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा (BS Yediyurappa)और पूर्व उद्योग मंत्री मुरुगेश निरानी को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने बुधवार को राज्य में भूमि अधिसूचना वापस लेकर कथित जालसाजी करने संबंधी मामले में उनकी गिरफ्तार पर रोक लगा दी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने कर्नाटक हाई कोर्ट के पांच जनवरी के उस आदेश पर स्थगन देने से इन्कार कर दिया जिसके तहत उसने येदियुरप्पा के खिलाफ आपराधिक शिकायत को बहाल करने की इजाजत दी थी।

आप सीएम हैं आपके खिलाफ वारंट कौन जारी कर सकता है 

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा, 'आप (येदियुरप्पा) एक मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। आपके खिलाफ कौन गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है।' प्रधान न्यायाधीश एसए बोबडे, न्यायामूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति वी रामासुब्रमण्यन की पीठ ने शिकायतकर्ता ए. आलम पाशा और अन्य को नोटिस भी जारी किया। पीठ ने येदियुरप्पा और निरानी की उस याचिका को भी निरीक्षण के लिए स्वीकार कर लिया जिसमें मामले में शिकायत को बहाल करने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है।

मुकुल रोहतगी ने की पैरवी 

पीठ ने अपने आदेश में कहा, 'नोटिस जारी कीजिए। तब तक मामले में गिरफ्तारी पर रोक रहेगी।' येदियुरप्पा की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि अपील से यह विधिक सवाल पैदा होता है कि क्या कोई अदालत बिना किसी पूर्व अनुमति के किसी लोक सेवक के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के प्रावधानों के तहत इस आधार पर आगे बढ़ सकती है कि उसने वह पद अब छोड़ दिया है जिसका इस्तेमाल उसने कथित तौर पर अपराध के लिए किया था। 

आपके लिये अनुरोध पत्र जारी कर सकते हैं

रोहतगी ने उच्च न्यायाल के आदेश या निचली अदालत की कार्यवाहियों पर रोक लगाने की मांग की कि प्रक्रिया उच्च न्यायालय के फैसले के बाद शुरू हो। उन्‍होंने कहा कि निचली अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के अनुपालन में येदियुरप्पा गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। पीठ ने कहा, 'आप एक मौजूदा मुख्यमंत्री हैं। आपके खिलाफ कौन गिरफ्तारी वारंट जारी कर सकता है? अधिक से अधिक वे आपके लिये अनुरोध पत्र जारी कर सकते हैं।' शीर्ष अदालत ने निरानी की याचिका पर भी ऐसा ही आदेश जारी किया।

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