आधार के सुप्रीम फैसले पर विपक्ष ने कहा- भाजपा को लगा झटका

आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने खुशी जताते हुए भाजपा पर निशाना साधा है।

By Prateek KumarEdited By: Publish:Wed, 26 Sep 2018 02:00 PM (IST) Updated:Wed, 26 Sep 2018 02:49 PM (IST)
आधार के सुप्रीम फैसले पर विपक्ष ने कहा- भाजपा को लगा झटका
आधार के सुप्रीम फैसले पर विपक्ष ने कहा- भाजपा को लगा झटका

नई दिल्‍ली,(एजेंसी)। आधार पर मंगलवार को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह भाजपा को झटका है। इधर तृणमूल कांग्रेस ने भी इस फैसले पर खुशी जताई है।

कांग्रेेेस नेे  कहा कि आधार एक्‍ट के आर्टिकल 57 को रद करना सही है, हम इसका स्‍वागत करते हैं। इस धारा को रद करने से अब प्राइवेट पार्टियों को इसके इस्‍तेमाल से दूर कर दिया गया है। कोर्ट के इस कदम से भाजपा को झटका लगा है।

निजी एजेंसी अब नहीं मांग सकेंगी आधार
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की प्रमुख आधार योजना संवैधानिक रूप से मान्य घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद ट्विटर पर कांग्रेस के प्रवक्‍ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया जारी की। उन्‍होंने फैसले का स्‍वागत करते हुए कहा कि कोर्ट ने आधार एक्‍ट से आर्टिकल 57 को हटाकर इसके गलत इस्‍तेमाल पर रोक लगा दी है। अब कोई भी निजी एजेंसी अपने किसी भी प्रकार के सत्‍यापन के लिए इसका इस्‍तेमाल नहीं कर सकेंगी। सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा फैसले को उन्‍होंने भाजपा के खिलाफ बताते हुए कहा कि यह भाजपा के मुंह पर तमाचा है।

डेटा सरंक्षण कानून की आवश्‍यकता
बता दें कि कोर्ट ने अपने फैसले में आधार एक्‍ट के आर्टिकल 57 को रद्द कर दिया है। इससे अब कोई भी निजी कंपनी इसका इस्‍तेमाल नहीं कर सकेंगी ना ही किसी से इसकी मांग कर सकती हैं। डेटा सुरक्षा को लेकर जस्टिस सीकरी ने केंद्र से कहा कि जितनी जल्दी हो सके मजबूत डेटा संरक्षण कानून लागू करें।

बच गई आधार की आत्‍मा
अभिषेक मनु सिंघवी ने आगे कहा कि कोर्ट के फैसले से आधार की आत्‍मा सुरक्षित हो गई है बाकी गंदगी को कोर्ट ने हटा दिया। सिंघवी ने फैसले को लेकर पीएम मोदी पर तंज भी कसा और कहा बच्‍चे को गंदे पानी से बचा लिया है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में शीर्ष अदालत के पांच न्यायाधीशों की संविधान खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि आधार समाज के हाशिए वाले वर्गों तक पहुंचने में मदद करने के लिए है, न की किसी के फायदे के लिए।

तृणमूल कांग्रेस ने भी जताई खुशी
इधर तृणमूल कांग्रेस ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आर्टिकल 57 को हटा कर कोर्ट ने अच्‍छा कदम उठाया है। अब किसी भी गैर सरकारी संस्‍था जैसे बैंक, स्‍कूल और मोबाइल कंपनी को आधार देने की जरूरत नहीं है। तृणमूल कांग्रेस ने यह प्रतिक्रिया अपने ट्विटर हैंडल पर दी है। 

chat bot
आपका साथी