मैं किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती पर 'लव-जिहाद’ की अनुमति नहीं दूंगा: सीएम शिवराज

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसे तत्व जो समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं चाहे वो धर्मांतरण के नाम पर ही क्यों ना सही उन्हें अलग-थलग कीजिए। मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लव-जिहाद के मुद्दे पर आक्रोश दिखाया।

By Nitin AroraEdited By: Publish:Wed, 25 Nov 2020 06:50 PM (IST) Updated:Wed, 25 Nov 2020 06:54 PM (IST)
मैं किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती पर 'लव-जिहाद’ की अनुमति नहीं दूंगा: सीएम शिवराज
मैं किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती पर 'लव-जिहाद’ की अनुमति नहीं दूंगा: सीएम शिवराज

भोपाल, एएनआइ। इन दिनों देश में लव-जिहाद का मुद्दा चर्चा में है। जहां देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में बीते दिन इस पर कानून भी बना दिया गया है। वहीं, मध्य प्रदेश में भी जल्द लव-जिहाद पर कानून बनाए जाने की बात कही जा रही है। उमरिया में जन-जातीय गौरव सम्मान समारोह में मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लव-जिहाद के मुद्दे पर आक्रोश दिखाया है। उन्होने कड़े शब्दों में कहा, 'मैं किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती पर 'लव-जिहाद ’की अनुमति नहीं दूंगा।'

उन्होंने कहा कि मैं कोई कसर नहीं छोडूंगा परन्तु मैं आपसे चाहता हूं कि ऐसे तत्व जो समाज को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो धर्मांतरण के नाम पर, चाहे दूसरे नाम पर हों, कुछ लोग संगठन बनाकर उनकी आड़ में अपने स्वार्थों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों को अलग-थलग कीजिए। वहीं, जन-जातीय गौरव सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम आखिरी बार नहीं हो रहा है, हर साल 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन जनजाति गौरव दिवस के नाम से धूमधाम से मनाया जाएगा।

#WATCH | I will not allow 'Love-Jihad' on the soil of Madhya Pradesh at any cost: Chief Minister Shivraj Singh Chouhan pic.twitter.com/wjhe9bGv8r

— ANI (@ANI) November 25, 2020

बता दें कि प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ प्रस्तावित बिल का ड्राफ्ट तैयार करने की कवायद तेज हो गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मंत्रालय में अफसरों के साथ बैठक की है। वहीं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ बनाए कानून को अध्यादेश के माध्यम से 24 नवंबर को लागू कर दिया है। जिसमें गैर जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज करने और 10 साल की कठोरतम सजा का प्रावधान है।

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