बच्चों के कल्याण के लिए बने किशोर न्याय माडल नियम 2016 में संशोधन पर सरकार ने मांगे सुझाव

बिल को पेश करते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी ने कमजोर बच्चों के संरक्षण एवं उनकी देखभाल की जिम्मेदारी के लिए जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार देश के बच्चों के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है।

By Dhyanendra Singh ChauhanEdited By: Publish:Thu, 28 Oct 2021 07:15 PM (IST) Updated:Thu, 28 Oct 2021 07:21 PM (IST)
बच्चों के कल्याण के लिए बने किशोर न्याय माडल नियम 2016 में संशोधन पर सरकार ने मांगे सुझाव
केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी की फाइल फोटो

नई दिल्ली, एएनआइ। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गुरुवार को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) माडल नियम, 2016 के संशोधन पर सभी पक्षकारों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया कि सभी पक्षकार अपने सुझाव और विचार 11 नवंबर, 2021 तक भेज सकते हैं। सुझाव और विचार ईमेल से भी भेजे जा सकते हैं। सरकार का इरादा इस संबंध में पहले के कानून में संशोधन करना है। इसके लिए जुलाई, 2021 में राज्यसभा में किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) संशोधन बिल, 2021 पारित किया गया था। सरकार ने इस बिल को संसद में इस वर्ष बजट सत्र के दौरान पेश किया था। लोकसभा ने इसे 24 मार्च, 2021 को पारित किया।

सरकार देश के बच्चों के विकास को लेकर प्रतिबद्ध

बिल को पेश करते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति इरानी ने कमजोर बच्चों के संरक्षण एवं उनकी देखभाल की जिम्मेदारी के लिए जिला मजिस्ट्रेट की भूमिका बढ़ाने पर जोर दिया था। उन्होंने कहा था कि सरकार देश के बच्चों के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। संशोधन के तहत जिला मजिस्ट्रेट के साथ-साथ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को किशोर न्याय अधिनियम के अनुच्छेद 61 के तहत गोद लेने को लेकर अधिकृत किया गया है। इससे इस तरह के मामलों में जिम्मेदारी के साथ-साथ तेजी आएगी।

जिला मजिस्ट्रेट को दी गईं और अधिक शक्तियां

संशोधन बिल के तहत जिला मजिस्ट्रेट को और अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं। सभी बाल कल्याण संस्थानों का पंजीकरण जिला मजिस्ट्रेट की सिफारिश पर होगा। जिला मजिस्ट्रेट स्वतंत्ररूप से जिला बाल संरक्षण केंद्रों, बाल कल्याण समितियों, किशोर न्याय बोर्ड तथा अन्य बाल कल्याण संस्थानों की कार्यप्रणाली की निगरानी कर सकेंगे।

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