पेंशन नियमों में बदलाव का सरकार ने किया बचाव, केंद्रीय मंत्री बोले- देश को नुकसान से बचाने के लिए किया ऐसा
कार्मिक मंत्रालय ने इसी साल मई में संशोधित पेंशन नियमों को अधिसूचित किया था। इसके जरिये उन सभी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को जो चयनित खुफिया या सुरक्षा संबंधी संगठनों में रहे हैं उन्हें अपने किसी भी प्रकाशन से पहले अपने विभाग के प्रमुख से स्वीकृति लेनी होगी।
नई दिल्ली, प्रेट्र। कार्मिक मंत्रालय ने राज्यसभा को बताया है कि देश को नुकसान से बचाने के लिए पेंशन नियमों में हाल ही में बदलाव किए गए हैं। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को एक लिखित जवाब में बताया कि सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) संशोधन नियम, 2021 के नियम आठ में बदलाव किए गए हैं। इस नियम में बदलाव से पहले इससे संबद्ध लोगों से परामर्श किया गया था।
ध्यान रहे कि कार्मिक मंत्रालय ने इसी साल मई में संशोधित पेंशन नियमों को अधिसूचित किया था। इसके जरिये उन सभी सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों को जो चयनित खुफिया या सुरक्षा संबंधी संगठनों में रहे हैं, उन्हें अपने किसी भी प्रकाशन से पहले अपने विभाग के प्रमुख से स्वीकृति लेनी होगी।
जितेंद्र सिंह ने बताया कि संशोधन के संबध में यह संबंधित अधिकारी को तय करना होगा कि सामग्री का प्रकाशन होना चाहिए या नहीं। या फिर प्रकाशित सामग्री प्रतिबंध की श्रेणी में आती है या नहीं। अगर अधिकारियों को लगता है कि प्रकाशन की सामग्री प्रतिबंधित श्रेणी की नहीं है तो वह उसका प्रकाशन सरकार से मंजूरी लिए बगैर भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर बाद में सरकार को ऐसा लगता है कि प्रकाशित सामग्री को छापकर सार्वजनिक नहीं किया जाना चाहिए था, तो यह देश के लिए बड़ा नुकसान होगा। ऐसे ही हालात से बचने के लिए सरकार ने यह संशोधन किया है। उन्होंने कहा कि अच्छा बर्ताव हमेशा से ही पेंशन नियमों के दायरे में आता है।