रिश्वत मामले में एआइएडीएमके नेता दिनाकरन पर आरोप तय करने का कोर्ट ने दिया आदेश

दिनाकरन पर पार्टी चिह्न के लिए रिश्वत और साजिश के आरोप हैं।

By Bhupendra SinghEdited By: Publish:Sat, 17 Nov 2018 11:43 PM (IST) Updated:Sun, 18 Nov 2018 12:51 AM (IST)
रिश्वत मामले में एआइएडीएमके नेता दिनाकरन पर आरोप तय करने का कोर्ट ने दिया आदेश
रिश्वत मामले में एआइएडीएमके नेता दिनाकरन पर आरोप तय करने का कोर्ट ने दिया आदेश
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। चुनाव आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने के मामले में आरोपित ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (एआइएडीएमके) नेता टीटीवी दिनाकरन के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश हुआ है। साथ ही दिनाकरन को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है।

पटियाला हाउस कोर्ट ने चार दिसंबर को दिनाकरन को कोर्ट में पेश होने को कहा है। अप्रैल, 2017 में पुलिस ने दिनाकरन को गिरफ्तार किया था और बाद में कोर्ट से जमानत मिल गई थी। 2017 में दिल्ली क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में आरोप पत्र दायर किया था।

दिनाकरन पर पार्टी चिह्न के लिए रिश्वत और साजिश के आरोप हैं। कोर्ट उनके खिलाफ साजिश रचने, सुबूत मिटाने और भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत आरोप तय करेगा। इस मामले में बिचौलिये की भूमिका निभाने वाले सुकेश के खिलाफ भी ट्रायल शुरू होगा। सुकेश फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।

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