अयोध्या मामले पर ओवैसी का विवादास्पद बयान, कहा- मुझे मस्जिद वापस चाहिए

इसके पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ओवैसी ने कहा था कि पांच एकड़ जमीन की खैरात की जरूरत नहीं है। वे अपने से अयोध्‍या में मस्जिद बनाने के लिए पैसे इकट्ठा कर सकते हैं।

By Dhyanendra SinghEdited By: Publish:Fri, 15 Nov 2019 06:43 PM (IST) Updated:Fri, 15 Nov 2019 09:36 PM (IST)
अयोध्या मामले पर ओवैसी का विवादास्पद बयान, कहा- मुझे मस्जिद वापस चाहिए
अयोध्या मामले पर ओवैसी का विवादास्पद बयान, कहा- मुझे मस्जिद वापस चाहिए

नई दिल्ली, जेएनएन। अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर एआइएमआइएम नेता ओवैसी ने विवादास्पद बयान दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार अयोध्या में राम मंदिर बनाए जाने पर ओवैसी ने अब कहा है कि मुझे मस्जिद वापस चाहिए। 

सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जहां विवादित जमीन राम लला के मंदिर के लिए सौंप दी गई वहीं मुस्लमानों को मस्जिद बनाने के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन देने की बात कही गई। कोर्ट के इस फैसले को सभी पक्षों ने पूरी तरह स्वीकार किया गया है।

बता दें कि अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ओवैसी ने सवाल उठाए थे। उन्‍होंने फैसले पर असहमति जाहिर की थी। साथ ही यह भी कहा था कि फैसला मंजूर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी गलती हो सकती है। ओवैसी ने सवाल किया कि अगर मस्जिद नहीं गिरी होती जब भी सुप्रीम कोर्ट क्या यही फैसला करता? ओवैसी ने कहा कि वे अपने कानूनी अधिकार के लिए लड़ रहे थे, उन्‍हें पांच एकड़ जमीन की खैरात की जरूरत नहीं है। वे अपने से अयोध्‍या में मस्जिद बनाने के लिए पैसे इकट्ठा कर सकते हैं।

इसके साथ ही ओवैसी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा था कि कांग्रेस ने अपना असली रंग दिखा दिया है। यदि राजीव गांधी द्वारा ताला नहीं खुलवाया गया होता और नरसिंम्‍हा राव ने अपने कर्तव्‍यों का पालन किया होता तो अब भी विवादित स्‍थल पर मस्जिद मौजूद होती।

वहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर ओवैसी द्वारा दिए बयान पर देश के कई राज्यों में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए हैं। बिहार में छपरा के अखिल भारतीय हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अभिमन्यु कुमार सिंह ने सीजेएम की अदालत में परिवाद दायर किया है। अपने परिवाद पत्र में उन्‍होंने सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरुद्ध आवाज उठाने समेत कई और आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही तीन दिन पहले मध्य प्रदेश के इंदौर में भी उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।

chat bot
आपका साथी