राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ खुलेगा 100 करोड़ का आयकर केस, जानें- क्या है पूरा मामला

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी Young Indian के डायरेक्टर हैं। दोनों के पास कंपनी की 36-36 फीसद हिस्सेदारी है।

By Dhyanendra SinghEdited By: Publish:Sat, 16 Nov 2019 01:25 AM (IST) Updated:Sat, 16 Nov 2019 07:37 AM (IST)
राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ खुलेगा 100 करोड़ का आयकर केस, जानें- क्या है पूरा मामला
राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ खुलेगा 100 करोड़ का आयकर केस, जानें- क्या है पूरा मामला

नई दिल्ली, जेएनएन। यंग इंडियन मामले में गांधी परिवार को झटका लगा है। इसके साथ ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 100 करोड़ रुपये के टैक्स का मामला खुल सकता है। इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल (Income Tax Tribunal) ने यंग इंडियन (Young Indian) को गैर-लाभकारी संस्था बताने के गांधी परिवार के दावे को खारिज कर दिया है।

ट्रिब्यूनल में सुनवाई के दौरान यह तथ्य सामने आया कि कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडियन को लोन दिया था, जिससे उसने एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (AJL) के साथ मिलकर बिजनेस किया था। रिपोर्ट के मुताबिक अब कांग्रेस को इनकम टैक्स में मिलने वाली छूट खत्म हो सकती है क्योंकि उसने इन कंपनियों को मदद करके नियमों का उल्लंघन किया है।

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी यंग इंडियन के डायरेक्टर हैं। दोनों के पास कंपनी की 36-36 फीसद हिस्सेदारी है। इसके अलावा मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फनरंडिज के पास 600 शेयर हैं। सैम पित्रोदा के पास भी 550 शेयर थे, जिसे उन्होंने ऑस्कर फर्नाडीस को ट्रांसफर कर दिया था। कांग्रे्रस ने 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट में बताया था कि यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड गैर-लाभकारी कंपनी है।

आयकर विभाग ने जनवरी में जारी किया था नोटिस

आयकर विभाग ने इस साल जनवरी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नोटिस भेजकर 100 करोड़ रुपये टैक्स चुकाने को कहा था। इनकम टैक्स के आकलन के मुताबिक गांधी परिवार ने जो रिटर्न फाइल किया था उसमें 300 करोड़ रुपये के इनकम की घोषणा नहीं की थी, जिस पर करीब 100 करोड़ रुपये की कर देनदारी बनती है। यह मामला वित्तीय वर्ष 2011-12 से आयकर के आकलन का था।

पिछले साल राहुल, सोनिया और ऑस्कर फर्नाडीस ने दिल्ली हाई कोर्ट के 10 सितंबर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले के संबंध में 2011-12 के लिए उनके आयकर के पुनर्मूल्यांकन के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में आयकर विभाग को इन नेताओं के आयकर के पुनर्मूल्यांकन करने की अनुमति दी थी।

सुब्रमण्यम स्वामी ने दर्ज कराया था केस

नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने निचली अदालत में राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया था। इसके बाद ही गांधी परिवार के खिलाफ आयकर की जांच शुरू हुई थी। इस मामले में राहुल गांधी और ऑस्कर फर्नाडीस जमानत पर हैं। निचली अदालत ने 2015 में इस मामले सोनिया गांधी को भी जमानत दे दी थी।

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