बड़े भाई की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास

तलसरा थाना क्षेत्र के तिलिया गांव में 2 फरवरी 2016 को भाई की हत्या के मामले में सुंदरगढ़ जिला सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार दास ने आरोपित को आजीवन कारावास की सजा एवं पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर सजा की अवधि एक साल अतिरिक्त होगी।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 26 Aug 2021 06:11 PM (IST) Updated:Thu, 26 Aug 2021 06:11 PM (IST)
बड़े भाई की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास
बड़े भाई की हत्या के जुर्म में आजीवन कारावास

जासं, राउरकेला : तलसरा थाना क्षेत्र के तिलिया गांव में 2 फरवरी 2016 को भाई की हत्या के मामले में सुंदरगढ़ जिला सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार दास ने आरोपित को आजीवन कारावास की सजा एवं पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर सजा की अवधि एक साल अतिरिक्त होगी। काम नहीं करने पर फटकार लगाए जाने पर गुस्से में कुल्हाड़ी से काट कर हत्या कर दी थी। तलसरा थाना पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य एवं गवाहों के बयान के आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

सूत्रों के अनुसार तलसरा थाना क्षेत्र के तिलया गांव में तीन भाई रहते थे। दो भाइयों की शादी हो चुकी थी जबकि सबसे छोटा अनुज तांती अविवाहित था। 2 फरवरी 2016 की शाम को बड़ा भाई लक्ष्मण विलास तांती अपनी पत्नी से अनुज के बारे में बातचीत कर रहा था कि वह काम धंधा न कर इधर उधर घूम कर समय बिता रहा है। यह बात अनुज ने सुन ली और इसी बात को लेकर उलझ गया। इस पर बड़े भाई लक्ष्मण ने उसे फटकार लगाई। गुस्से में अनुज ने कुल्हाड़ी लाकर भाई लक्ष्मण पर कई वार किए एवं वहां से फरार हो गया। परिवार के लोगों ने गंभीर हालत में लक्ष्मण को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां उसकी मौत हो गई। मझला भाई राम विलास तांती ने इस संबंध में थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। इसके आधार पर आरोपित अनुज को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया था एवं जेल भेजा गया था। इस मामले में सुंदरगढ़ अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश राजेन्द्र दास की अदालत में सुनवाई की गई। प्रत्यक्ष दर्शियों के बयान व पुलिस की ओर जुटाए गए साक्ष्य के आधार पर अदालत ने आरोपित को आजीवन कारावास एवं पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। इस मामले में सरकारी वकील प्रशांत पटेल ने संचालन किया।

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