पोक्सो एक्ट के तीन दोषियों को कारावास के साथ जुर्माना

सुंदरगढ़ की विशेष अदालत ने पोक्सो एक्ट के तीन मामलों पर त्वरित सुनवाई करते हुए इनके दोषियों को कारावास की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी किया है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 28 Feb 2020 11:17 PM (IST) Updated:Fri, 28 Feb 2020 11:17 PM (IST)
पोक्सो एक्ट के तीन दोषियों को कारावास के साथ जुर्माना
पोक्सो एक्ट के तीन दोषियों को कारावास के साथ जुर्माना

जागरण संवाददाता, राउरकेला : सुंदरगढ़ की विशेष अदालत ने पोक्सो एक्ट के तीन मामलों पर त्वरित सुनवाई करते हुए इनके दोषियों को कारावास की सजा सुनाते हुए जुर्माना भी किया है। पहले मामले में बीरमित्रपुर थाना अंतर्गत कोलोसिहिरिया के मंगला दफाई गांव के सुनील खाखा (30) को नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने में 5 साल की कैद व 5 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर सजा की अवधि को अतिरिक्त 6 माह बढ़ाने का न्यायाधीश ने आदेश दिया है। 27 सितंबर 2019 की रात सुनील एक घर में घुसा था और वहां सोए परिवार के सामने ही वह उनकी 4 साल की नाबालिग बेटी से दुष्कर्म करने की कोशिश कर रहा था। बच्ची द्वारा शोर मचाने पर परिवार के लोगों ने उसे पकड़ लिया। सुनील माफी मांग कर चला गया था। लेकिन सुबह पीड़िता के पिता द्वारा घटना की शिकायत बीरमित्रपुर थाने में दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज सुनील को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

इसी तरह दूसरे मामले में राउरकेला उदितनगर थाना अंतर्गत मालगोदाम निवासी मनोज साह (25) को तीन साल कारावास व 2000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। 16 जून 2015 को मनोज ने शाम पांच बजे ट्यूशन से घर लौट रही छात्रा को मालगोदाम रेलवे फाटक के पास रोककर उसके साथ शरीरिक छेड़छाड़ की थी। पीड़िता द्वारा घटना की जानकारी परिवार वालों को देने पर भाई ने जब आरोपित से घटना के संबंध में पूछताछ की तो उसने उल्टे उसे धमकी दी थी। इसके बाद पीड़िता के पिता ने घटना के संबंध में उदितनगर थाने में शिकायत करने पर पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज मनोज को गिरफ्तार मामला दर्ज कर आरोपी मनोज को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा था। वहीं तीसरे मामले में रायबोगा थाना के झुनमुर गांव निवासी शंकर बड़ाईक को दस साल की कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई है। शंकर 6 दिसंबर 2013 को एक नाबालिग को जबरन उठा ले गया था। जिसके बाद उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया था। गवाह व पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपित को उपरोक्त सजा सुनाई गई है।

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