जीएसटी फर्जीवाड़ा में सीबीआइ जांच की याचिका खारिज
करोड़ों के जीएसटी फर्जीवाड़ा मामले में सीबीआइ जांच को लेकर आरोपित राजेन्द्र पलई की ओर से दायर जनहित याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता से सभी आरोप कटक-1 सीटी एंड जीएसटी विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है।
जासं, राउरकेला : करोड़ों के जीएसटी फर्जीवाड़ा मामले में सीबीआइ जांच को लेकर आरोपित राजेन्द्र पलई की ओर से दायर जनहित याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिकाकर्ता से सभी आरोप कटक-1 सीटी एंड जीएसटी विभाग के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। वहीं, जीएसटी फर्जीवाड़ा में जेल भेजे गए राजीव मिश्र व एजाज अहमद की जमानत याचिका भी हाई कोर्ट में खारिज हो गई है। राउरकेला के सेक्टर-20 में रहने वाले वाहन चालक राजेन्द्र कुमार पलई के नाम पर फर्जी एकाउंट खोल कर 30 करोड़ का कारोबार किया गया है। वहीं, बसंती कालोनी हरिपुर बस्ती के पाइप मिस्त्री समीर जोजो के नाम पर फर्जी खाते से 70 करोड़ का कारोबार हुआ। इसी तरह अन्य 42.46 करोड़ के जीएसटी फर्जीवाड़ा के मामले की भी जांच चल रही है।
सेक्टर-20 निवासी राजेन्द्र कुमार पलइ के अनुसार, उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड, फोटो एवं अन्य दस्तावेज लेकर आरपी इंटरप्राइजेज के नाम से दो कार्यालय दर्शाये गए हैं। वहां आफिस नहीं होने के बावजूद राउरकेला अर्बन को-आपरेटिव बैंक मिड कार्पोरेट शाखा में एक एकाउंट खुला। यह एकाउंट भी उनका अपना नहीं है। यह फर्जी एकाउंट किसने खोला इसकी जांच के लिए राजेन्द्र ने राउरकेला एडीएम से निवेदन किया है। दो साल के अंदर आरपी इंटरप्राइजेज के एकाउंट से 30 करोड़ का कारोबार कर 4,31,39,671 करोड़ की ठगी हुई है जिसका भुगतान करने के लिए राजेन्द्र के नाम पर नोटिस जारी हुआ है। इस कारोबार में उसके शामिल नहीं होने की सफाई देने के बाद भी विभाग संतुष्ट नहीं है। इस संबंध में थाने में शिकायत की गई है। बसंती कालोनी के हरिपुर बस्ती में रहने वाले पाइप मिस्त्री समीर जोजो के नाम पर फर्जी एकाउंट खोल कर जीएसटी माफिया के द्वारा 70 करोड़ का कारोबार किया गया है। इन मामलों में उनके शामिल नहीं होना दर्शाकर राजेन्द्र के द्वारा जनहित याचिका दायर कर सीबीआइ जांच की मांग की गई थी जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इस मामले में राजेन्द्र को राज्य सीटी व जीएसटी कटक-1 के समक्ष पहली जुलाई तक नत्थीपत्र शामिल करने तथा 19 जुलाई को कमिश्नर के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया गया है। इसी तरह 42.36 करोड़ के जीएसटी घोटाले में गिरफ्तार राजीव मिश्र व 5.20 करोड़ के जीएसटी घोटाले में गिरफ्तार एजाज अहमद की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई है। मेसर्स नायक इंटरप्राइजेज, मेसर्स विनाश इंटरप्राइजेज, मेसर्स संगीत होटल जैसे फर्जी संस्था खोल कर राजीव मिश्र, सौम्या महंती, श्रूति महंती, शिवराम पात्र पर 42 करोड़ से अधिक के फर्जीवाड़ा का आरोप है। इस मामले में जमानत के लिए राजीव की याचिका खारिज कर दी गई। आरोपित शिवराम पात्र फरार हैं।