रिश्वतखोरी में पूर्व पुलिसकर्मी को तीन वर्ष सश्रम कारावास
संवाद सूत्र संबलपुर लंबे बाईस वर्ष पुराने रिश्वतखोरी के एक मामले की सुनवाई करने के बाद संबलपुर विजिलेंस कोर्ट ने एक पूर्व पुलिसकर्मी एएसआई कृपासिधु राउत को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रूपए की जुर्माना राशि से दंडित किया है। इस फैसले में जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर अतिरिक्त छह महीने सश्रम कारावास का प्रावधान रखा गया है।
संवाद सूत्र, संबलपुर : लंबे बाईस वर्ष पुराने रिश्वतखोरी के एक मामले की सुनवाई करने के बाद संबलपुर विजिलेंस कोर्ट ने एक पूर्व पुलिसकर्मी एएसआई कृपासिधु राउत को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष सश्रम कारावास और 10 हजार रुपये की जुर्माना राशि से दंडित किया है। इस फैसले में जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर अतिरिक्त छह महीने सश्रम कारावास का प्रावधान रखा गया है।
संबलपुर मंडल विजिलेंस सूत्र के अनुसार रिश्वतखोरी का यह मामला अप्रैल 1998 का है। संबलपुर जिला के गोविदपुर थाना अंतर्गत गड़पोष पुलिस चौकी में तैनात एएसआई कृपासिधु राउत के खिलाफ गोविदपुर थाना अंतर्गत जुरापाली गांव में रहने और सुंदरगढ़ जिला के करमडिही स्थित बलांगीर आंचलिक ग्रामीण बैंक शाखा में कैशियर सह क्लर्क के रूप में कार्यरत सुमन कुमार बक्सला ने शिकायत दर्ज करते हुए बताया था कि एएसआई कृपासिधु 1250 रुपये की रिश्वत मांगी थी। रिश्वत नहीं देने पर झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रहा है। इस शिकायत के बाद विजिलेंस ने 15 अप्रैल 1998 के दिन योजनानुसार एएसआइ कृपासिधु को रिश्वत के रुपये के साथ गिरफ्तार किया था। इस मामले का आरोपपत्र 30 मार्च 1999 में विजिलेंस कोर्ट में दाखिल किया था। जिस पर 29 फरवरी 2020 के दिन विजिलेंस जज एसके साहू ने फैसला सुनते हुए पूर्व पुलिसकर्मी एएसआई कृपासिधु राउत को दोषी करार देते हुए सजा सुनाया।