सरकारी अस्पतालों के इनडोर और आउट डोर में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक

स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के अस्पतालों के लिए प्रोटोकॉल जारी किया गया है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 13 Apr 2021 09:15 PM (IST) Updated:Tue, 13 Apr 2021 09:15 PM (IST)
सरकारी अस्पतालों के इनडोर और आउट डोर में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक
सरकारी अस्पतालों के इनडोर और आउट डोर में पत्रकारों के प्रवेश पर रोक

जासं, राउरकेला : स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के अस्पतालों के लिए प्रोटोकॉल जारी किया गया है। इसके तहत सरकारी अस्पतालों में कोई भी मीडिया कर्मी को ओपीडी और आइपीडी में आने पर रोक लगा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के मेडिकल कॉलेजों के निदेशक, निदेशक राजधानी अस्पताल, राउरकेला सरकारी अस्पताल, सीडीएम और पीएचओ को मार्च और मई 2020 में जारी किए गए कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करने के लिए कहा है। नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे स्वास्थ्य सुविधाओं को कम करने के लिए शारीरिक दूरी बनाए रखें और यह भी देखें कि स्वास्थ्य देखभाल कर्मी और गैर-कोविड रोगी संक्रमित न हो। राउरकेला सरकारी अस्पताल के डायरेक्टर डा. संतोष कुमार स्वांइ ने इसकी पुष्टि की है।

कोरोना गाइडलाइन के उल्लंघन पर दुकान सील : जिलापाल निखिल पवन कल्याण के बणई दौरे के समय मेन रोड में स्टेट बैंक के पास नाश्ता होटल व लस्सी की दुकान में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन पाए जाने के कारण दोनों को सील कर दिया गया। इसके साथ ही पास की दुकानों पर भी जुर्माना ठोंका गया एवं उन्हें चेतावनी दी गई। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से शहर के रथ चौक, कचहरी चौक, देवगांव चौक आदि क्षेत्रों में लोगों को मास्क पहनने व शारीरिक दूरी बनाए रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। इसके बाद भी लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं जिसके चलते प्रशासन को कड़े कदम उठाने पड़ रहे हैं।

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